चारा घोटाला आरोपी नहीं पहुंचे सुनवाई में सीबीआई कोर्ट, जानिए वजह  

चारा घोटाला के बांका कोषागार से अवैध निकासी मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सहित 3 आरोपियों की पेशी शुक्रवार को पटना के सीबीआई कोर्ट में वीडियो कंफ्रेसिंग के माध्यम से होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई. अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी, जिसमें तीन की जगह अब चार आरोपी वीडियो कंफ्रेंसिंग के माध्यम से ही पेश होंगे.

दरअसल, इस मामले में त्रिपुरारी सिंह के खिलाफ सीबीआई ने कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट जारी करने की अपील की है. त्रिपुरारी सिंह डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में भी एक्यूज्ड हैं और अभी रांची के जेल में बंद हैं. उन्हें इस मामले में भी जोड़ने की सिफारिश भी कोर्ट से की गई है.

बता दें बांका कोषागार से अवैध निकासी का मामला पटना स्थित सीबीआई कोर्ट में चल रहा है. इस मामले में लालू प्रसाद यादव, आरके राणा समेत तीन आरोपियों की पेशी आज सीबीआई कोर्ट में होनी थी. लालू की पेशी को लेकर प्रोडक्शन वारंट रांची पहुंच चुका था और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही लालू रिम्स से इस मामले में जुड़ने वाले थे. लेकिन सीबीआई ने इस मामले में एक और एक्यूज्ड को जोड़ने के लिए न्यायालय से अपील किया है. इस वजह से कोर्ट में शुक्रवार को इन तीनों की पेशी नहीं हो सकी.

चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव फिलहाल डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में सजा मिलने के बाद जेल कस्टडी में रहते हुए रिम्स में इलाजरत हैं. इधर, बांका केस में उन्हें आज पेश होना था, लेकिन अब इसे 30 मार्च के लिए टाल दिया गया है.

बता दें कि लालू यादव की तरफ से रांची हाई कोर्ट में रांची की सीबीआई कोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी गई है. डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में लालू को सीबीआई कोर्ट ने 5 साल की जेल और 60 लाख जुर्माना की सजा सुनाई सुनाई गई है.

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