गैंगरेप: 5 वर्षीय बच्ची के साथ निर्भया जैसी हैवानियत, मनोज और प्रदीप दोषी करार

नई दिल्ली । दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2013 में राजधानी के गांधीनगर में पांच साल की गुड़िया के गैंगरेप मामले के आरोपितों मनोज शाह और प्रदीप को दोषी करार दिया है। कोर्ट 30 जनवरी को सजा पर फैसला सुनाएगा।

कोर्ट के फैसला सुनाने के बाद दोषियों को कोर्ट से बाहर लाया गया। इस दौरान वीडियो बना रहे पत्रकारों पर दोषी मनोज ने थप्पड़ चला दिया और मोबाइल फोन तोड़ने की कोशिश की। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा इस घटना ने समाज को झकझोर दिया था। हमारे समाज में नाबालिग लड़कियों को देवी के रूप में पूजा जाता है।

यह घटना 15 अप्रैल, 2013 की है। 2013 में गुड़िया महज 5 वर्ष की थी। वह अप्रैल 2013 में लापता हुई थी। 17 अप्रैल, 2013 को उसे बरामद किया गया। उसे लहूलुहान हालत में एम्स में भर्ती कराया गया था। गुड़िया की हालत में कई दिनों तक नाजुक बनी रही। डॉक्टरों ने उसके शरीर के अंदर से तेल की शीशी और मोमबत्ती निकाली थी। इस मामले में प्रदीप और मनोज के खिलाफ रेप, हत्या की कोशिश, अपहरण और पॉक्सो की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में कोर्ट ने कुल 59 गवाहों के बयान दर्ज किए।

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