कानपुर : जुमे से पहले धारा-144 लागू, पाँच लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध

कानपुर। हिंसा के बाद जुमे के एक दिन पहले गुरुवार को धारा-144 लागू कर दी गई है। यह 52 दिनों के लिए लागू की गई है। 3 जून को हिंसा भड़क पर प्रशासन लगातार सख्त है। पुलिस उपद्रवियों को गिरफ्तार कर रही है। इसके लिए 40 लोगों को एक पोस्टर भी जारी किया गया है।

बता दे कि शहर में में पिछले तीन साल में दो बार दंगा यतीमखाना मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद भड़का। ऐसा दोबारा न हो इसके लिए शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसीलिए गुरुवार 9 जून को ही धारा 144 लगा दी गई, जिससे किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। जुमे की नमाज को देखते हुए शहर की सुरक्षा का फूलप्रूफ खाका भी प्रशासन और पुलिस ने तैयार कर लिया है। जब तक स्थितियां नॉर्मल नहीं हो जाती हैं, तब तक हर जुमे का पुलिस-प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी।एडीएम सिटी अतुल कुमार ने बताया कि जुमे की नमाज पर किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनाती रहेगा। गलियों में भी भारी फोर्स तैनात रहेगी। संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। किसी भी सूचना पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा। जिले के अंदर कोई भी झुंड लगाकर खड़ा नहीं होगा। जुलूस, बंदी समेत सभी कार्यक्रमों पर रोक रहेगी, जिससे कहीं भी बवाल न हो सके। साथ ही एक जगह पर पाँच या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। इसके अलावा जुमे की नमाज से पहले चमनगंज, बेकनगंज, नई सड़क, परेड, यतीमखाना समेत अन्य इलाकों में पुलिस शांति समिति की बैठक करेगी।

  • मुस्लिम धर्म गुरुओं की मांग पर कमेटी गठित

हिंसा में पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई के साथ ही निर्दोषों को फंसाने के आरोप लग रहे हैं। लगातार मुस्लिम धर्मगुरु भी पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई करने के आरोप लगा रहे थे। इसको देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने चार सदस्यीय कमेटी गठित की है।जिसमें ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी की अध्यक्षता में कमेटी में प्रमोद कुमार डीसीपी ईस्ट, बीबीजीटीएस डीसीपी वेस्ट, मो. अकमल खान एसीपी अनवरगंज रहेंगे। कमेटी निर्दोषों के फंसाने के आरोपों की जांच शिकायत मिलने पर करेगी। साक्ष्यों के आधार पर जांच की जाएगी। अगर कोई निर्दोष पाया जाएगा तो उसे पुलिस छोड़ने की कार्यवाही भी करेगी। अगर पकड़े गए व्यक्ति के पर्याप्त साक्ष्य हैं तो उसे सजा भी दिलाएगी।एकतरफा कार्रवाई के अरोपों से बचने के लिए पुलिस अब हिंदूओं पर भी कार्रवाई कर रही है। काकादेव निवासी गौरव राजपूत ने अपने फेसबुक अकाउंट से भड़काऊ धार्मिक पोस्ट की थी। चंद मिनट में ही पोस्ट वायरल हो गई और मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क उठे थे। मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंचते ही काकादेव थाने की पुलिस ने पोस्ट करने वाले आरोपी गौरव राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि इससे भाजयुमो के पूर्व जिला मंत्री को भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया में पोस्ट करने अरेस्ट कर जेल भेजा जा चुका है।

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