सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मूर्तियों पर खर्च हुआ जनता का पैसा वापस लौटाएं मायावती !

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चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले पर अंतिम सुनवाई 2 अप्रैल को करेगी 

नई दिल्ली । उत्तरप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मायावती ने अपनी और हाथियों की मूर्तियां बनाने में जितना जनता का पैसा खर्च किया है, उसे वापस करना चाहिए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर अंतिम सुनवाई 2 अप्रैल को करने का आदेश दिया।

याचिका रविकांत ने दायर की है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मायावती के वकील को कहा कि आप अपने मुवक्किल को कह दीजिए कि सबसे पहले वह मूर्तियों पर खर्च हुए पैसों को सरकारी खजाने में जमा कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी 2015 में उत्तर प्रदेश की सरकार से पार्क और मूर्तियों पर खर्च हुए सरकारी पैसे की जानकारी मांगी थी।

मायावती ने अपने शासनकाल में कई पार्कों का निर्माण करवाया था। इन पार्कों में बसपा के संस्थापक कांशीराम, मायावती और हाथियों की मूर्तियां लगवाई गई थीं। ये पार्क लखनऊ, नोएडा समेत अन्य शहरों में बनवाए गए थे।

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