दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा-अंगदान जैसे नेक कामों में पति की मंजूरी कोई जरूरी नहीं

अंगदान मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। जहां पति के अनापत्ति पत्र को लेकर कोर्ट का कहना है कि अंगदान एक नेक काम होता है अगर कोई भी महिला कानून अंगदान करना चाहती है तो उसे अपने पति की मंजूरी लेना कोई जरूरी नहीं है।’ क्योंकि ये कार्य किसी के … Read more