पटना। बिहार की राजधानी पटना स्थित सांसदों एवं विधायकों के मुकदमे की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के निलंबित विधायक राजवल्लभ प्रसाद यादव समेत छह आरोपितों को आज दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश परशुराम सिंह यादव ने यहां मामले में सुनवाई के बाद विधायक राजवल्लभ प्रसाद यादव को भारतीय दंड विधान और लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो ऐक्ट) के तहत दुष्कर्म का दोषी करार दिया है। वहीं, अन्य आरोपी सुलेखा देवी, राधा देवी, टूसी कुमारी, छोटी उर्फ अमृता कुमारी एवं संदीप सुमन उर्फ पुष्पंजय को आपराधिरक षड्यंत्र के तहत बालात्कार में सहयोग करने के लिए भारतीय दंड विधान, पॉक्सो ऐक्ट और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई 21 दिसंबर 2018 को होगी।
क्या था मामला
रहुई थाना क्षेत्र की नाबालिग बिहारशरीफ के गढ़पर मोहल्ले में किराये के मकान में अपनी बहन के साथ रहकर पढ़ाई करती थी। छह फरवरी को पड़ोस में रहने वाली सुलेखा देवी बर्थ डे पार्टी में चलने का झांसा देकर उसे गिरियक स्थित मकान में ले गयी। वहां तीस हजार में उसे बेच दिया। वहां अधेड़ नेता जी ने दुष्कर्म किया। सात फरवरी की सुबह महिला ने छात्रा को बिहारशरीफ छोड़ दिया और उसे मुंह बंद रखने की धमकी दी। दो दिन चुप रहने के बाद नौ फरवरी को पीड़िता के पिता ने महिला थाने में इसमें शामिल महिला, दुष्कर्मी व एक अन्य के खिलाफ एफआईआर करायी। गौरतलब है कि नाबालिग छात्रा से रेप के मामले में नवादा के राजद विधायक राजबल्लभ यादव को जून 2016 में पार्टी से निलंबित कर दिया गया