
मुंबई/नयी दिल्ली. महाराष्ट्र विधान परिषद की नौ सीटों के लिए चुनाव 21 मई को होंगे।चुनाव आयोग ने इन सीटों के लिए चुनाव को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। देश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के कारण इन सीटों पर चुनाव पर रोक लगा दी गई थी लेकिन कल महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि इन सीटों के लिए चुनाव कराने की अनुमति दी जाए।
गौरतलब है कि ये सीटें 24 अप्रैल से रिक्त पड़ी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति केवल छह माह तक की मुख्यमंत्री या मंत्री रह सकता है। अब छह माह की अवधि समाप्त हो रही है इसलिए उनका इस अवधि के बाद दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य निर्वाचित होना अनिवार्य है। सूत्रों के अनुसार कोश्यारी के अनुरोध के तर्कों को देखते हुए आयोग ने चुनाव की मंजूरी दे दी।
क्यों जरूरी है चुनाव
उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और अभी वह विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं. संविधान के तहत उन्हें सीएम बनने के 6 महीने के अंदर यानी 27 मई 2020 तक किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी है. उद्धव ठाकरे बिना चुनाव लड़े ही सीधे सीएम बने हैं, ऐसे में उन पर यह नियम लागू होता है