
यूपी में बाइक या कार से सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 15 साल उम्र पूरी होने के बाद भी गाड़ी मालिक दो व चार पहिया वाहन सड़क पर बिना पंजीयन दौड़ा रहे हैं तो इन लोगों को कारवाई हो सकती हैं। इसको लेकर राज्य में नया नियम बनाया गया हैं। इसलिए आप इस बात का ख्याल रखें।
बता दें की सरकारी आदेश के मुताबिक 15 साल पुराने बिना रजिस्ट्रेशन वाहनों पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता हैं। इसलिए अगर किसी व्यक्ति का गाड़ी 15 साल पुराना है तो आप RTO से रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं बरना पुलिस आपका चालान काट सकती हैं।
एआरटीओ (प्रशासन) अंकिता शुक्ला ने कहा कि बगैर पंजीकृत वाहन अपराध के श्रेणी में आते है। इसलिए इन वाहनों का चालान कट सकता हैं। 15 साल से ज्यादा उम्र वाले वाहनों के प्रदूषण जांच के बाद गाड़ी मालिक को परिवहन विभाग के वेबसाइट पर जाकर आवेदन के साथ फीस जमा करना पड़ेगा। इसकी फोटो कॉपी RTO में जमा करनी होगी।