अगर आप चाहते हैं कि आपने नए साल 2020 की शुरूआत खुशखाली और बिना किसी टेंशन के बीते को 31 दिसंबर तक कुछ कामों को जरूर निपटा लें और अगर आपने 31 दिसंबर की डेडलाइन तक ये काम नहीं तो आपकी मुश्किल बढ़ेगी।दरअसल कुछ कामों को अगरे कुछ दिनों में खत्म करना जरूरी है,वरना आपकी परेशानी बढ़ सकती है और इसमें कुछ काम आपके बैंक से जुड़ें है तो कुछ आयकर विभाग से और आपको 31 दिसंबर तक एसबीआई ATM, इनकम टैक्स पैन कार्ड से जुड़े कुछ कामों को निपटाना बेहद जरूरी है।
31 दिसंबर तक PAN कार्ड को Aadhaar कार्ड से करें लिंक-
बता दें के,अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो अगले कुछ दिनों तक इसे जरूर निपटा लें और 31 दिसंबर तक आपको पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी है। CBDT के नोटिफिकेशन और सार्वजनिक सूचना के मुताबिक 31 दिसंबर 2019 तक आपको अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 1 जनवरी 2020 तक आपका पैन कार्ड अवैध हो जाएगा और इसके बाद आप ना तो लोन से पाएंगे, न बैंक खाता खोल पाएंगे और न ही आयकर भर सकेंगे।
वहीं,नए साल में बेकार हो जाएगा SBI का ATM कार्ड SBI ने अपने खाताधारकों को 31 दिसंबर तक अपने मैग्निटक स्ट्रिप वाले एटीएम कार्ड को ईएमवी चिप वाले कार्ड में बदलवाने की सलाह दी है। बैंक ने अपने खाताधारकों को अलर्ट करते हुए कहा है कि वो 31 दिसंबर तक मैगनेटिक स्ट्रिप डेबिट कार्ड को ईएमवी चिप वाले डेबिट कार्ड में बदल लें, वरना 1 जनवरी 2020 से वो अपने खाते से एटीएम की मदद से कैश नहीं निकाल पाएंगे।
वहीं,इस स्कीम की अंतिम तारीख 31 दिसंबर अगर आप भी किसी सर्विस टैक्स या एक्साइज ड्यूटी से संबंधित विवाद से जुड़े हैं तो 31 दिसंबर 2019 से पहले इसके समाधान के लिए रजिस्ट्रेशन करा लें। वित्त मंत्रालय के ‘सबका विश्वास स्कीम’ की अंतिम अवधि 31 दिसंबर तय है। इस स्कीम के जरिए ऐसे विवादों का निपटारा करने के लिए वित्त मंत्रालय ने इसे शुरू किया है, जिसकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2019 है।