अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता हुआ साफ, SC ने सभी 18 पुनर्विचार याचिकाएं कींं खारिज

अयोध्या की विवादित भूमि के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। सूप्रीम कोर्ट में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने सुनवाई के बाद दाखिल 19 पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

बता दें कि पहले बेंच की अगुवाई करने वाले पूर्व चीफ न्यायाधीश रंजन गोगोई रिटायर हो चुके हैं। संजीव खन्ना ने उनकी जगह ली है। शीर्ष अदालत ने अयोध्या जमीन विवाद मामले में 9 नवंबर को अपना फैसला सुनाया था। अदालत ने विवादित जमीन रामलला को यानी राम मंदिर बनाने के लिए देने का फैसला किया था। फिलहाल अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की विशेष पीठ के सामने 9 नवंबर को आए फैसले पर पुनर्विचार के लिए कुल 18 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इनमें 9 याचिकाएं पक्षकारों की ओर से हैं और बाकी 9 अन्य याचिकाकर्ता हैं।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 5 याचिकाएं ऐसी हैं जिन्हें ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) का समर्थन प्राप्त है। इन याचिकाओं को वरिष्ठ वकील राजीव धवन और जफरयाब जिलानी के निरीक्षण में मुफ्ती हसबुल्ला, मौलाना महफूजुर रहमान, मिस्बाहुद्दीन, मोहम्मद उमर और हाजी महबूब की ओर से दायर किया गया है।

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