प्यार में बना संबंध रेप नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट


प्रयागराज। प्रेम प्रसंग के दौरान शारीरिक संबंध बनाने को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्यार में बना संबंध रेप की श्रेणी में नहीं आ सकता।

संतकबीर नगर की युवती ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करके आरोप लगाया था कि उसके प्रेमी ने शादी का झांसा देकर पहले रेप किया और बाद में शादी से इंकार कर दिया। इस पर सुनाई करते हुए कोर्ट ने उक्त फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही आपराधिक कार्रवाई को निरस्त कर दिया। आज बुधवार को जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की सिंगल बेंच ने इस केस की सुनवाई करते कहा कि लंबे समय तक चले प्रेम प्रसंग के दौरान बने शारीरिक संबंध को दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने कहा- भले ही किसी भी कारण व शादी से इनकार किया गया है। कोर्ट ने याची की दलीलों और पीडि़ता के बयानों के आधार पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद याची जियाउल्लाह के खिलाफ दाखिल पुलिस की चार्जशीट को निरस्त कर दिया।

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