बड़वानी : महिला की जलाकर हत्या करने वाले को जिंदगी भर जेल में रहने की सजा

बड़वानी (हि.स.)। सेंधवा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विजयसिंह कावछा की अदालत ने महिला की जलाकर हत्या करने वाले आरोपित सुनील पुत्र साहेबराव पाटील निवासी छात्रवास गली वरला की धारा 302, 354(क) भादवि में आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया है। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी संजय पाल मोरे द्वारा की गई।

अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने शुक्रवार को बताया कि घटना 8 अगस्त 2021 को सुबह मृतक महिला का पति मजदूरी पर गया था और सास-ससुर भी गांव में चले गये थे। महिला घर पर अकेली थी, तब आरोपित सुनील उसके घर पहुंचा और उसने उसके साथ जबरजस्ती करने की कोषिश की और अवैध संबंध बनाने की मांग की। मृतिका के इंकार करने पर आरोपित क्रोध में आ गया और उसने घर पर रखी हुई घासलेट की केन महिला पर छिड़ककर आग लगा दी और वहां से फरार हो गया। महिला द्वारा जलने की पीड़ा से शोर मचाने से आस-पास के लोग इक्क्ठे हो गये। परिजनों ने उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पुलिस को दिए बयान में महिला ने सारी घटना बताई। अस्पताल में नायब तहसीलदार सविता चौहान ने महिला के मृत्यु कालिक कथन लिये थे। जिसमें मृतिका ने तहसीलदार को आरोपित द्वारा जबरजस्ती करने और मना करने पर घासलेट डालकर जलाने की बात बतायी थी। घटना के दूसरे दिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी। न्यायालय ने तहसीलदार, मृतिका के पति और मृतिका के मृत्यु कालिक कथनों को विचारण के दौरान विश्वसनीय पाया। मामला महिला अपराध से संबंधित होने एवं आरोपी द्वारा दिन-दहाड़े महिला को जलाकर उसकी हत्या करने के कारण पुलिस विभाग द्वारा मामल को अत्यन्त गंभीर मानते हुये जघन्य एवं सनसनीखेज मामलों की श्रेणी में शामिल किया गया था। आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पुलिस द्वारा प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

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