महाराष्ट्र में सियासी उठापटक पर कोर्ट ने सुनाया फैसला, शिंदे बने रहेंगे मुख्यमंत्री, यहाँ समझें पर सुप्रीम आदेश के मायने

महाराष्ट्र में करीब सालभर पहले हुए सियासी उठापटक पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। फैसले की सबसे बड़ी बात ये है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन उनकी ये जीत उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की वजह से हुई। कोर्ट ने कहा कि ‘उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना ही नहीं किया। खुद ही इस्तीफा दे दिया। ऐसे में अदालत इस्तीफा रद्द नहीं कर सकती है। हम पुरानी सरकार बहाल नहीं कर सकते हैं।’ फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा- ‘मैं गद्दार लोगों के साथ सरकार कैसे चलाता। शिंदे सरकार में नैतिकता नहीं है, नहीं तो वो आज इस्तीफा दे देती।’ इस पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़णवीस ने कहा कि उद्धव ने नैतिकता नहीं बल्कि हार की डर के चलते इस्तीफा दिया। मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस और एनसीपी के साथ गए।

मामला क्या था

जून- 2022 में एकनाथ शिंदे गुट की बगावत के बाद महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन सरकार गिर गई थी। 30 जून को शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस मामले में दोनों गुटों की तरफ से 6 याचिकाएं दायर की गई थीं।

एकनाथ शिंदे के खिलाफ दलबदल कानून के तहत कार्यवाही शुरू करने से डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल को रोका जाए।

उद्धव गुट की ओर से अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल का नेता बनाने को चुनौती दी गई थी।

शिंदे गुट के विधायकों को केंद्र सरकार से सुरक्षा दिलाई जाए।

दल बदल कानून के तहत शिंदे गुट के 16 विधायकों के खिलाफ डिप्टी स्पीकर को कार्यवाही रोकी जाए।

16 विधायकों को दल बदल कानून के तहत भेजे समन को खारिज किया जाए।

शिंदे गुट की ओर से नियुक्त चीफ व्हिप को उद्धव गुट के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही से रोका जाए।

खबरें और भी हैं...

अपना शहर चुनें