
लखनऊ. यूपी सरकार एनसीआर समेत प्रदेश के 15 शहरों में पटाखों की बिक्री और उसके इस्तेमाल पर रोक लगाने जा रही है। इसमें लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, अनपरा, बरेली, फिरोजाबाद, गजरौला, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर, खुर्जा, मुरादाबाद, नोएडा, रायबरेली और वाराणसी शामिल हैं। इस संबंध में प्रदेश का गृह विभाग बहुत जल्द आदेश जारी करने वाला है। यूपी के प्रमुख सचिव आरके तिवारी ने बताया कि एनजीटी के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही सरकार इसे लेकर आदेश जारी करेगी।
पटाखे दगाने पर सजा भी होगी
मुख्य सचिव ने बताया कि गृह विभाग ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश पर दिवाली पर पटाखों के इस्तेमाल के बारे में विस्तृत गाइलाइन तैयार की है। इसमें 15 शहरों में पटाखों के इस्तेमाल पर रोक और अन्य शहरों में ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाएगी। प्रतिबंध के बावजूद पटाखा दगाने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। एनजीटी के आदेश को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। वहीं हालांकि सूबे के दूसरे शहरों में भी रात आठ से 10 बजे के बीच ही पटाखों के प्रयोग की अनुमति दिए जाने पर भी सरकार विचार कर रही है।
नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
यूपी के डीजीपी एचसी अवस्थी पटाखों की बिक्री से संबंधित गाइडलाइन के बारे में सर्कुलर पहले ही जारी कर चुके हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि सभी पटाखा कंपनियों को विस्फोटक अधिनियम 2008 के नियम 84 के तहत अधिकृत किया जाएगा। अवैध आतिशबाजी निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल एनजीटी ने देश के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण वाले शहरों को चिन्हित करते हुए पटाखों के इस्तेमाल को लेकर आदेश पारित किया है। एनजीटी के इसी आदेश के आधार पर पूरी दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसी को लेकर यूपी में भी सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है।










