
व्यवसायी के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत करते हुए गोदाम को किया गया सील
ब्यूरो वाराणसी। पुलिस प्रशासन द्वारा हर वर्ष दीपावली के पूर्व अवैध पटाखे के भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक पैमाने पर छापेमारी करते हुए ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जो अवैध ढंग से पटाखे का भंडारण करते हैं।
इस वर्ष भी जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देश पर अवैध पटाखा, फैक्ट्री और गोदाम के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत वाणिज्य कर विभाग, राजस्व विभाग एवं बड़ागांव पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बड़ागांव थाना क्षेत्र के ग्राम सरांय मुगल (रमईपट्टी) में स्थित पटाखा गोदाम पर संयुक्त रुप से छापामारी करते हुए क्षमता से अधिक विस्फोटक एकत्रित पाये जाने पर लगभग एक करोड़ पांच लाख रुपए मुल्य के पटाखा को जब्त करते हुए पटाखा व्यवसायी लाइसेंस धारक के विरुद्ध बारह लाख छह हजार रुपये सेल टैक्स एवं इतने ही रुपयों का जुर्माना लगाते हुए व्यवसायी के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत करते हुए पुलिस ने गोदाम को सील कर लाइसेंस निरस्त करने के लिए रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजा है।
जिले के उपरोक्त अधिकारी द्वय को सूचना मिली कि हिंदुस्तान फायर वर्क्स नामक पटाखा के उपरोक्त गोदाम में क्षमता से अधिक विस्फोटक रखा गया है। सूचना मिलते ही अधिकारी द्वय ने ग्रामीण पुलिस अधीक्षक वाराणसी मार्तंड प्रकाश सिंह, क्षेत्राधिकारी बड़ागांव नितेश प्रताप सिंह, डीप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर विभाग मनोज कुमार सिंह एवं उपजिलाधिकारी पिण्डरा जयप्रकाश और राजस्व विभाग एवं प्रशिक्षु आईपीएस थाना प्रभारी सागर जैन, कार्यवाहक थाना प्रभारी मुरलीधर के नेतृत्व में टीम गठित कर उक्त गोदाम पर छापामारी करते हुए तीन दिनों तक मैराथन जांच के दौरान लाइसेंस के मानक के विपरित 1048 क्विंटल गत्ता सहित अवैध पटाखा गोदाम के अंदर पाये जाने पर उपरोक्त कार्यवाही किया गया है तथा पटाखा व्यवसायी शाबी अली के विरुद्ध बड़ागांव पुलिस मुकदमा पंजीकृत करते हुए विधिक कार्यवाही में जुट गयी है।










