जनपद न्यायाधीश हरवीर सिंह के द्वारा COTPA अधिनियम के तहत दीवानी परिसर में तम्बाकू से सम्बन्धित पदार्थों जैसे बीडी, सिगरेट, पान मसाला आदि के निषेध एवं उससे होने वाली गंदगी व बीमारियों के रोकथाम हेतु एक टीम गठित का गठन किया गया है।

भास्कर समाचार सेवा फ़िरोज़ाबाद। जनपद न्यायाधीश द्वारा उक्त टीम में अवधेश पाण्डेय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट सं० 2 फिरोजाबाद, यजुवेन्द्र विक्रम सिंह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजाबाद, हरवीर सिंह यादव उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन फिरोजाबाद, भरत यादव सचिव बार एसोसिएशन फिरोजाबाद रश्मी यादव प्रशासनिक महिला सदस्य फिरोजाबाद नामित किये गये हैं।

जनपद न्यायाधीश द्वारा गठित उक्त टीम की प्रथम बैठक दिनांक 23-02-2023 को अवधेश पाण्डेय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट सं० 2 फिरोजाबाद के विश्राम कक्ष में आहुत की गयी। उक्त बैठक में टीम के समस्त सदस्य मौजूद रहे। टीम के वरिष्ठ सदस्य अवधेश पाण्डेय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट सं० 2 फिरोजाबाद द्वारा इस बात से अवगत कराया गया कि सर्वप्रथम दीवानी परिसर में आने वाले अधिवक्तागण व वादकारियों को COTPA अधिनियम के बारे में जानकारी दी जायेगी। तम्बाकू पदार्थ के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढायी जायेगी, तदोपरान्त व्यापक प्रचार प्रसार के उपरान्त COTPA अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्ति के विरूद्घ दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा। प्रारंभ में सार्वजनिक स्थान पर जो व्यक्ति तंबाकू आदि निषेधित पदार्थों का प्रयोग करते हुए पाया गया तो उसे मात्र चेतावनी दी जायेगी परन्तु COTPA अधिनियम के व्यापक प्रचार प्रसार के उपराक्त ऐसे व्यक्तियों के विरूद्घ दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। टीम के सदस्य यजुवेन्द्र विक्रम सिंह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजाबाद द्वारा इस बात से अवगत कराया गया कि बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार दीवानी परिसर में तंबाकू निषेध के सम्बन्ध में बने COTPA अधिनियम का व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा एवं स्वास्थय विभाग के सामंजस्य से एक कार्यक्रम का आयोजित किया जायेगा। जिला बार एसोसिएशन फिरोजाबाद की ओर से उपस्थित उपाध्यक्ष हरवीर सिंह एवं सचिव भरत यादव औऱ महिला सदस्य रश्मी यादव द्वारा भी इस बात का आश्वासन दिया गया कि उनके द्वारा समस्त अधिवक्तागण के मध्य COTPA अधिनियम के बारे में प्रचार प्रसार किया जायेगा एवं तंबाकू जैसे निषेधित पदार्थ के प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में दीवानी परिसर में आने वाले वादकारियों को भी जागरूक किया जायेगा। बैठक में टीम के समस्त सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि दीवानी परिसर में COTPA अधिनियम के व्यापक प्रचार प्रसार के उपरान्त सार्वजनिक स्थलों पर बीडी, सिगरेट, पानमसाला आदि का प्रयोग करने वाले व्यक्ति पर भविष्य में जुर्माना अधिरोपित कर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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