लोक सभा के बाद अब राज्यसभा में भी मोदी सरकार की जीत, पास हुआ तीन तलाक बिल

तीन तलाक पर केंद्र की मोदी सरकार  को बड़ी जीत मिली है। राज्यसभा में तीन तलाक बिल पर करीब 4 घंटे बहस के बाद आखिरकार बिल पास हो गया है. यह विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है। वही इस बिल के पक्ष में 99 और विपक्ष में 84 वोट पड़े. जानकारी के लिए बता दे अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. वहीं इससे पहले राज्यसभा में तीन तलाक बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव वोटिंग के बाद गिर गया. प्रस्ताव के पक्ष में 84 और विपक्ष में 100 वोट पड़े थे. बिल का विरोध करने वाली कई पार्टियां वोटिंग के दौरान राज्यसभा से वॉकआउट कर गई थीं. इस बिल में तीन तलाक को गैर कानूनी बनाते हुए 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान शामिल है.

केंद्रीय कानून एवं न्‍याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 राज्‍यसभा में दोपहर करीब 12 बजे पेश क‍िया। इस पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘‘यह (तीन तलाक बिल) लैंगिक समानता और महिलाओं के सम्मान का मामला है। तीन तलाक कहकर बेटियों को छोड़ दिया जाता है, इसे सही नहीं कहा जा सकता।’’ यह विधेयक 25 जुलाई को लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है। लोकसभा में बिल के पक्ष में 303 और विरोध में 82 मत पड़े थे। तब कांग्रेस, तृणमूल, सपा और डीएमके समेत अन्य पार्टियों ने बिल का विरोध करते हुए वोटिंग से पहले सदन से वॉकआउट किया था।