
- शहरी इलाके में तयशुदा रकबा से अधिक की खरीद पर नहीं लगेगा चार गुना स्टांप
- फार्म-हाउस की खरीद-फरोख्त में कृषि और अकृषि भूमि का मूल्यांकन अलग-अलग
कानपुर। नए सर्किल रेट लागू करते समय शहरी और अर्द्धशहरी इलाकों में कृषि-भूमि खरीदने में सरकारी मूल्यांकन का चार गुना स्टांप-शुल्क अदा करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। ऐसे में तयशुदा रकबा के हिसाब से कृषि-भूमि को खरीदना सस्ता होगा। इसी प्रकार फार्म-हाउस खरीदते वक्त परिसर के कृषक भूमि और अकृषक भूमि का मूल्यांकन भी अलग-अलग किया जाएगा। 1200 मीटर तक पैमाइश वाले फार्म-हाउस को खरीदने में सरकारी कृषि मूल्यांकन दर का तीन गुना स्टांप-शुल्क अदा करना होगा।
महानिरीक्षक निबंधन के 27-05-2024 के पत्र के अनुपालन में नए सर्किल रेट जारी करते समय नगरीय क्षेत्रों में 0.0816 हेक्टेय़र जमीन, जबकि अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में 0.051 हेक्टेयर तक भूखंड खरीद पर कृषि दर से मूल्यांकन का चार गुना स्टांप शुल्क को व्यवहारिक नहीं माना गया है। तय किया गया है कि, नगरीय और अर्द्धनगरीय इलाकों में 0.051 हेक्टेयर जमीन तक कृषि दर मूल्यांकन का चार गुना, 0.051 हेक्टेयर से अधिक किंतु 0.102 हेक्टयर तक कृषि दर का तीन गुना स्टांप-शुल्क अदा करना होगा। इसी प्रकार, 0.102 हेक्टेयर से अधिक किंतु 0.205 हेक्टेयर तक कृषि दर मूल्यांकन का दो गुना स्टांप-शुल्क देना होगा। इससे अधिक कृष-भूमि खरीदने पर सिर्फ कृषि दर मूल्यांकन के हिसाब से स्टांप-शुल्क अदा करना होगा।
बड़ा फार्म-हाउस खरीदना सस्ता, छोटे में जेब होगी ढीली
सर्किल-रेट की नई व्यवस्था में फार्म-हाउस खरीदते वक्त कृषक भूमि का मूल्यांकन कृषि दर से किया जाएगा, जबकि अकृषक भूमि का मूल्यांकन आवासीय दर से किया जाएगा। अलबत्ता, 0.102 हेक्टेयर तक पैमाइश वाले फार्म-हाउस की खरीद-फरोख्त में कृषि-भूमि का मूल्यांकन कृषि-दर के तीन गुना के हिसाब से किया जाएगा। दावा किया गया है कि, नई प्रणाली से फार्म-हाउस की खरीद-फरोख्त में सरकारी और बाजारी मूल्य का अंतर समाप्त होगा।
दुकान-आफिस खरीदने में 10 फीसदी की अतिरिक्त छूट
वाणिज्यिक निर्माण और दुकानों के मूल्यांकन में भी संशोधन किए गए हैं। आरसीसी/आरबीसी निर्माण को छोड़कर अन्य वाणिज्यिक निर्माणों की दर अलग स्लैब में रखी गई हैं। कारपेट /फर्श एरिया के मूल्यांकन में तल के हिसाब से मूल्य ह्रास की मात्रा 5-15 प्रतिशत से बढ़ाकर 10-20 प्रतिशत हुई है। एकल दुकानों में आच्छादित इकाइयों की संख्या भी बढ़ाई गई है और विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक भूखण्डों पर 15 से 20 प्रतिशत तक मूल्य ह्रास प्रदान किया गया है। साथ ही केन्द्रीयकृत वातानुकूलित दुकान/वाणिज्यिक अधिष्ठान के कारपेट एरिया पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य वृद्धि का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।
(संभव हो तो सूची बनाएं)
इस तरह बढ़े आवासीय भूमि के रेट
मोहल्ला- पुराने रेट (रुपयेप्रतिवर्ग मी०)- नया (रुपये प्रतिवर्ग मी०)-प्रतिशत वृद्धि
• कलेक्टरगंज – 59000 – 77000 – 30.50
• गज्जूपुरवा 16500- 22000 -33.33
• एमराल्ड गुलिस्तां -23000- 40000 -73.91
• परेड- 36000- 47000- 30.55
• परमट- 27000- 36000- 33.33
• पी रोड- 65000- 72000- 10.76
• बिरहाना रोड- 59000- 77000- 30.50
• माल रोड- 59000- 75000- 27.11
• मूलगंज- 52000- 67000- 28.84
• लाटूश रोड- 48000- 53000- 10.41
• सिविल लाइन्स- 41000- 77000- 87.80
• सीसामऊ- 41000- 54000- 31.70
• हालसी रोड- 59000- 68000- 15.25
• आर्य नगर- 62000- 75000- 20.96
• इन्द्रा नगर- 30000- 36000- 20
• अशोक नगर- 39500- 52000- 31.64
• कर्नलगंज- 34500- 44000- 27.53
• खलासी लाइन- 31000- 39000- 25.80
• गांधी नगर- 34500- 44000- 27.53
• चमनगंज- 34500- 44000- 27.53
• तिलक नगर- 62000- 74000- 19.35
• चुन्नीगंज- 34500- 50000- 44.92
• न्यू हाईवे सिटी- 21000- 33000- 57.14
• ब्रह्मनगर- 37000- 52000- 40.54
• बेनाझाबर- 62000- 74000- 19.35
• विष्णुपुरी- 37000- 50000- 35.13
• मकरार्बटगंज- 32000- 42000- 31.25
• स्वरूप नगर- 62000- 80000- 29.03
• हर्ष नगर- 39500- 52000- 31.64
• एनआरआइ सिटी- 15500- 20000- 29.03
• किदवई नगर- 24000- 45000- 87.5
• साकेत नगर- 25000- 35000- 40