
इस वक़्त भारत का गृह मंत्रालय अमित शाह की लीडरशिप में गेट सेट गो वाली पोजीशन में है। भारत की केंद्र सरकार अब देशविरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों और दहशतगर्दो पर बड़ी कार्रवाई करने के मूड में दिखाई दे रहे है। सरकार ने UAPA संशोधन विधेयक के नए कानून के तहत आने वाले मामलों पर कार्रवाई करने के लिए नई टीम बनाई है। इस टीम को स्पेशल 44 (Special 44) का नाम दिया गया है।
मीडिया में आ रही खबरों में भी बताया गया है की गृह मंत्रालय के सूत्र औसा कह रहे है की भारत मे ऐसे गलत कामों में लिप्त पाए जाने वाले सभी व्यक्तियों की सम्पति पर ये टीम नज़र रखेगी। UAPA के नए कानून के तहत दर्ज किए मामलों पर कड़ी कार्रवाई होगी। देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों की संपत्ति जब्त होगी। इसके अलावा ये टीम उनकी संपत्ति जब्त करने और बैंक एकाउंट फ्रीज करने को भी कह सकेंगीं।
भारत में दहशतगर्दी में लिप्त पाए जाने वाले सभी लोगो की संपत्ति पर ये टीम नजर रखेगी। इस टीम में इंटेलीजेंस ब्यूरो (IB), फाइनेंशियल इंटेलिजेंस (FIU), आरबीआई, गृह मंत्रालय (HMO), सेबी, अन्न राज्यों की ATS, राज्यों की CID समेत अन्न विभाग भी होंगे। इस टीमों में कभी अधिकार भी प्राप्त होंगे।
खबरों की माने तो इन 44 अधिकारियों को विदेश मंत्रालय, UN में आतं-की घोषित हुए लोगों की सूचि देगी, जिसको गृह मंत्रालय अन्न राज्यों के साथ साँझा करेगी। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने नए UAPA कानून के तहत जिन लोगो की लिस्ट घोषित की है, उनकी भी संपत्ति ढूंढकर जब्त करेगी। आपको बता दे की इन लोगो की सूचि में दाऊद इब्राहिम का भी नाम होने की बात की जा रही है।
आई खबर में बताया जा रहा है की गृह मंत्रालय ने नए UAPA कानून के तहत दाऊद इब्राहिम के अलावा मसूद अजहर, जाकिर-उर-रहमान लखवी और हाफिज सईद के नाम इस लिस्ट में शामिल किये है। बता दे की इस लिस्ट में 9 खालिस्तानी समर्थकों के भी नाम बताये जा रहे है। हाल में ही भारतीय सरकार ने इस कानून UAPA का इस्तेमाल करते हुए एक वेबसाइट को भी बंद एयर ब्लॉक करवाया है, जिस पर देश विरोधी लेख प्रकाशित करने का आरोप बताया गया।
आपको बता दे की यूएपीए (UAPA) एक बहुत ही सख्त कानून है और इसे देश की अखंडता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया है। ये कानून संसद द्वारा 1967 में पारित किया गया था और उसके बाद इसमें कई संशोधन हो चुके हैं। अब एक बार फिर से इसे और सख्त बनाते हुए इसने संशोधन किये गए है और भारतीय एजेंसियों को अधिक अधिकार दिए गए है।















