बरेली : गोली मारकर हत्या के मामले में न्यायालय ने सुनाई सजा

भास्कर ब्यूरो
बरेली। आरक्षी की गोली मारकर हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने हत्या के मामले में इब्राहिम अफीना गुड्डू अकील को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी को 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी भुगतान देना होगा।
बीते 16 साल पहले बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में सिपाही प्रमेंद्र की गोली लगी जिससे सिपाही कों गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां सिपाही की उपचार के दौरान मौत हो गई थी।

इसी कड़ी में स्पेशल जज पीसी एक्ट कोर्ट-1 सुरेश कुमार गुप्ता ने सजा सुनाई। कोर्ट ने फतेहगंज पश्चिमी निवासी दो भाई गुड्डू और अकीना, हिस्ट्रीशीटर इब्राहिम, अकील समेत चार बदमाशों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 50 हज़ार रुपए जुर्माने की राशि डाली गईं। वही सजा दिलाने में एसपी क्राइम मुकेश प्रताप सिंह,थाना फतेहगंज पश्चिमी के कोर्ट पैरोकार हेड कांस्टेबल विक्की ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वही दूसरा मामला थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र का है जहां बीते 12 दिसंबर 2021 को शाम 7 बजे बृजपाल का भाई खेत में पानी लगाने गया था। इस बीच आरोपी रामनिवास ने बृजपाल के भाई की खेत पर गला दबाकर हत्या कर दी थी।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट -13 ने दस्तावेज एवं एफएसएल रिपोर्ट परिस्थित साक्ष्य, विवेचक द्वारा की गई गुणवत्ता पूर्ण विवेचना के आधार पर घटना को प्रमाणित मानते हुए आरोपी को सजा सुनाई है। जिसमें न्यायालय ने 302 के तहत आजीवन कारावास व 20 हज़ार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर 2 साल का अतिरिक्त कारावास।

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