वित्त मंत्रालय का बड़ा फैसला, नियम संख्या-56 के तहत 12 वरिष्ठ अधिकारियों की छुट्टी

मोदी सरकार का वॉर : 12 भ्रष्ट अफसरों को किया जबरिया रिटायर

नई दिल्ली । वित्त मंत्रालय से जुड़े करीब 12 वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यकाल को त्वरित प्रभाव से खत्म किया गया है। सोमवार को सरकार ने कार्मिक विभाग से जुड़े नियम संख्या-56 का प्रयोग करते हुए यह कड़ी कार्रवाई की है।
सूत्रों के अनुसार जिन वरिष्ठ नौकरशाहों पर कार्रवाई की गई है वह आयकर विभाग से संबंधित हैं। इनमें मुख्य आयुक्त, प्रधान आयुक्तऔर आयकर विभाग के आयुक्त रैंक के अधिकारी शामिल हैं।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नाम

जिन 12 अधिकारियों पर वित्त मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की गई उनके नाम- अशोक अग्रवाल, एस.के. श्रीवास्तव, होमी अग्रवाल, बीबी राजेन्द्र प्रसाद, अजोय कुमार सिंह, बी. अरुलप्पा, आलोक कुमार मित्रा, चंदर सैनी भारती, अंदासू रविंदर, विवेक बत्रा, श्वेताभ सुमन और राम कुमार भार्गव है।  उल्लेखनीय है कि नियम 56 सार्वजनिक हित को देखते हुए प्रयोग में लाया जाता है जिसके माध्यम से नौकरशाहों की कार्यकाल को खत्म किया जाता है। ज्यादातर यह भ्रष्टाचार के मामले में प्रयोग में आता है। इसमें 25 साल का कार्यकाल और 50 की उम्र को पार करने वालों का कार्यकाल खत्म कर उन्हें रिटायर कर दिया जाता है।

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