
भास्कर समाचार सेवा इटावा। थाना ऊसराहार में किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2015 व आदर्श नियमावली 2016 के अंतर्गत एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पुलिस कर्मियों को जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से उक्त अधिनियम के अंतर्गत देखरेख व संरक्षण वाले बच्चों एवं विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
जिला प्रोबेशन अधिकारी सूरज सिंह के निर्देशन में पहुंचे बाल संरक्षण अधिकारी सोहन गुप्ता ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम में बाल पीड़ितों की दो श्रेणियां शामिल हैं पहली वो जो कानून के साथ संघर्ष में हैं जबकि दूसरी उन बच्चों से संबंधित है जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है। इसका उद्देश्य उचित सुरक्षा और देखभाल के साथ बाल-सुलभ दृष्टिकोण के माध्यम से उनका सामाजिक पुन: एकीकरण सुनिश्चित करना है। उन्होंने पुलिस बाल कल्याण अधिकारी के दायित्व भी बताए। यह भी बताया कि किसी बालक के साथ पुलिसकर्मियों को किस प्रकार का व्यवहार करना है। उनके साथ आंकड़ा विश्लेषक उमर मुर्तजा खान भी मौजूद रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता थानाध्यक्ष गंगादास गौतम ने की।प्रशिक्षण में भाग लेने वाले पुलिसकर्मियों में एसआई मंजीत प्रसाद, संजय कुमार, निसार अहमद, बलवान सिंह, कांस्टेबल सुधीर कुमार, हरभजन, धर्मेंद्र, अमित, महिला कांस्टेबल अनीसा, शिवानी, कंचन, आरती आदि शामिल रहे।














