
मैनपुरी -जिलाधिकारी महेंन्द्र बहादुर सिंह ने उप निबन्धन कार्यालय सदर का औचक निरीक्षण के दौरान कहा कि के्रता कोई भी सम्पत्ति खरीदने से पहले खरीदी जाने वाली सम्पत्ति, भूमि की प्रकृति के बारे में मुआयना कर पूरी जानकारी कर लें। के्रता जमीन खरीदने से पहले खतौनियों की ठीक प्रकार से जांच कर ले, सुनिश्चित कर लिया जाये कि जमीन पर कोई लोन या किसी प्रकार विवाद या जमीन सरकारी तो नहीं है। उन्होेंने कहा कि खरीदी जाने वाली प्रापर्टी के 200 मीटर की त्रिज्या की खतौनियों की जांच कर ली जाय सुनिश्चित कर लिया जाय कि खरीदी जाने वाली प्रापर्टी गैर-कृषि या कामर्शियल तो नहीं है, कामर्शियल भूमि होने पर कार्मिशियल स्टाम्प ही लगाया जाये ताकि बाद में जुर्माने की स्थिति से बचा जा सके।

निबन्धन कार्यालय, सम्बन्धित तहसील से निर्धारित शुल्क जमा कर खरीदी जाने वाली प्रापर्टी से सम्बन्धित खतौनियों, लोन, अभिलेखों आदि की जानकारी करने के उपरान्त ही प्रापर्टी को खरीदा जाये जिससे प्रापर्टी खरीदने के उपरान्त फर्जीवाडा, विवाद, आदि कठिनाईयों से बचा जा सके। उन्होने निरीक्षण के दौरान बैनामा कराने हेतु उपस्थित लोगों से वार्ता कर किसी प्रकार की कठिनाई, किसी के द्वारा अनाधिकृत धनराशि लेने की जानकारी भी की, जिस पर उन्होने बताया कि उन्हें बैनामा कराने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई, अनाधिकृत धनराशि की मांग नहीं की गयी।
डीएम ने निरीक्षण के दौरान उप निबन्धक सदर कृष्ण कुमार यादव को अनुपस्थित पाया, जानकारी करने पर निबन्धन कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि विभागीय बैठक में प्रतिभाग हेतु गये हैं। उन्होने उपस्थित सहायक महा निरीक्षक निबन्धन, कर्मचारियों से कहा कि किसी भी आम व्यक्ति को बैनामा कराने में कोई असुविधा न हो, सुनिश्चित किया जाये कि किसी के द्वारा अनाधिकृत धनराशि की मांग न की जाए।
आबादी वाली भूमि का बैनामा करते समय गाटा संख्या अवश्य लिखा जाए, स्टाम्प की चोरी किसी भी दशा में न हो, स्टाम्प की चोरी पाये जाने पर जुर्माने की कार्यवाही की जाये। उन्होने कहा कि रजिस्टर्ड स्टाम्प वैन्डर्स, बैनामा लेखक ही कार्यालय में आयें, उनके पास रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस सहित अन्य जरूरी अभिलेख उपलब्ध रहें, कार्यालय के आस-पास अनाधिकृत व्यक्ति, दलाल न दिखाई पड़ें, निर्धारित स्थान पर अधिकृत स्टाम्प बैन्डर्स, बैनामा लेखक मौजूद रहें।
जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान परिसर में अनाधिकृत रूप से खड़े दुपहिया-चार पहिया वाहनों के खड़े पाये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि वाहनों के खड़े होने हेतु परिसर में ही आमजन की सुविधा हेतु लोहिया पार्क के समीप पार्किंग की व्यवस्था की गयी है। उन्होने सहायक सम्भागीय प्रवर्तन अधिकारी को निर्देशित किया कि परिसर में वाहन यहां-वहां न खड़ें हों इस हेतु परिसर में अभियान, एनाउसंमेंट कराया जाये, एनाउसमेंट के उपरांत भी वाहन खड़े मिलें तो जुर्मानें की कार्यवाही की जाये। उन्होने कहा कि परिसर मे बड़ी संख्या मे वकीलों के वाहन खड़े होते हैं, उन्हें भी निर्धारित पार्किंग में निःशुल्क खड़े कराये जायें। इस दौरान सहायक महा निरीक्षक निबन्धन आर.पी. सिंह, प्रवर्तन अधिकारी कौशलेन्द्र यादव, नाजिर रोहित दुबे आदि मौजूद रहे।










