नियमों के अनुसार शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें: डीएम


बिजनौर। जिलाधिकारी रमाकान्त पाण्डेय ने बताया कि वित्तीय वर्ष अर्थात शैक्षिक सत्र 2020-21 में दशनोत्तर छात्रतृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11 एवं 12 तथा अन्य दशमोत्तर कक्षाआंे से सम्बंन्धित पाठ्क्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन करने तथा लाॅक करने के लिए शासन द्वारा संशोधित समय सारिणी निर्गत कर दी गई है। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति/अनुसूसचित जन जाति एवं सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत नियमावली के नियमों के अनुसार निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।


जिलाधिकारी रमाकान्त पाण्डेय गुरुवार को कलैक्ट्रेट स्थित कार्यालय कक्ष में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के सम्बन्ध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला पाठ्क्रमों में शुल्क संरचना निर्धारित करने की शक्ति केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को है, उन पाठ्यक्रमों में केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क के अनुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा जिस पाठ्यक्रम में शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार के सम्बन्धित शिक्षा विभाग यथा माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविविधक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षाा अथवा व्यवसायिक श्क्षिा विभाग द्वारा या एफिलिएटि।

ऐजेंसी यथा स्टोर मेडिकल फैकल्टी, प्राविधिक श्क्षिा द्वारा फीस फिक्सेशन कमेटी आदि द्वारा किया जाता है, निर्धारित नियमों के अनुसार शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान निरीक्षण एंव सत्यापन के बाद ही सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वि/रा अवधेश कुमार मिश्र, प्रशासन विनोद कुमार गौड़, न्यायिक डा0 नितिन मदान, उप जिला मजिस्ट्रेट परमानन्द झा, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के0एम0सिंह, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नौशाद हुसैन, जिला समाज कल्याण अधिकारी बद्रीविशाल सहित कलैक्ट्रेट परिसर स्थित कार्यालयों के अधिकारी मौजूद थे।

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