फतेहपुर : हाईकोर्ट ने वक्फ संपत्तियों की नीलामी पर लगाई रोक

दैेनिक भास्कर ब्यूरो

जहानाबाद, फ़तेहपुर । उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ सिविल रिवीजन के आदेश का हवाला देते हुए वक़्फ मुतवल्ली ने सैय्यद सिद्दीक़ हसन व सैय्यद शब्बीर हसन में सम्मिलित संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने की मांग करते हुए वक़्फ मुतवल्ली सैय्यद आबिद हसन ने जिलाधिकारी व उपजिलाधिकारी को भेजे गए पत्र में बताया कि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक़्फ बोर्ड के द्वारा वक़्फ सैय्यद सिद्दीक हसन व सैय्यद शब्बीर हसन की संपत्तियों का मुझे मुतवल्ली नियुक्त किया गया है।

आपको बता दें कि प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका सिविल रिवीजन संख्या 10/2023 शीर्षक सैय्यद सिद्दीक हसन व शब्बीर हसन बनाम उत्तर प्रदेश वक़्फ ट्रिब्यूनल व अन्य योजित की थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 14 फरवरी 2023 के द्वारा वक़्फ सैय्यद सिद्दीक हसन व शब्बीर हसन की समस्त संपत्तियों को नीलाम करने हेतु रोक लगा दी है।

इसी के साथ साथ सैय्यद आबिद हसन ने बताया कि यह तो उच्च न्यायालय लखनऊ में फैसला होने पर मालूम होगा कि सैय्यद सिद्दीक हसन व शब्बीर हसन की संपत्तियां भगवान अर्थात वक़्फ बोर्ड की हैं या शत्रु संपत्ति है मैं तो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का केयरटेकर हूं।

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