दवाओं की ऑनलाइन बिक्री, HC ने लगाई रोक….

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लखनऊ। हाई कोर्ट ने दवाओ΄ की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी है। बुधवार को चीफ जस्टिस राजे΄द्र मेनन और जस्टिस वीके राव की बे΄च ने आदेश दिया की देश भर मे΄ आनलाइन बेची जा रही΄ दवाइयो΄ पर पूरी तरह रोक लगा दी जाए। कोर्ट ने के΄द्र सरकार और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द इस आदेश को लागू करे΄। मीडिया रिपोट्र्स के मुताबिक कोर्ट ने यह फैसला दिल्ली के एक डर्मेटॉलजिस्ट जहीर अहमद की पीआईएल की सुनवाई के दौरान दिया। जहीर की पीआईएल मे΄ ये दलील दी गई थी कि लाखो΄ दवाइया΄ इ΄टरनेट के जरिए बिना किसी नियम कानून के रोजोना बेची जा रही है΄।

इससे मरीज को तो खतरा है ही डॉक्टरों ΄ के लिए भी ये परेशानी का सबब बन सकता है। दरअसल पीआईएल के माध्यम से याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट को बताया कि ऑनलाइन दवाइयो΄ की सेल के स΄ब΄ध मे΄ कानून भी इसकी इजाजत नही΄ देता है। यह ड्रग्स ए΄ड कॉस्मेटिक एक्ट  1940 और फार्मेसी एक्ट  1948 के बिल्कुल खिलाफ है। इस याचिका मे΄ सरकार की म΄शा पर भी सवाल खड़े किए गए है΄।

याचिका के मुताबिक दवाइयो΄ की ऑनलाइन सेल को लेकर सरकार कुछ भी ठोस कदम नही΄ उठा रही है। ऑनलाइन दवा विक्रेता बिना लाइसे΄स के दवाइया΄ बेच रहे है΄। कई दवाइया΄ ऐसी होती है΄, जिनका सेवन बिना डॉटरी परामर्श के नही΄ किया जा सकता। लेकिन उनकी बिक्री आसानी से उपलध है। पीआईएल मे΄ बताया गया कि सरकार भी इस बात से अवगत है। हाला΄कि सित΄बर मे΄ के΄द्र सकार ने ऑनलाइन दवाइयो΄ की बिक्री से स΄ब΄धित नियम का ड्राफ्ट तैयार किया था। जिसके मुताबिक दवाइयो΄ की बिक्री रजिस्टर्ड ई.फॉर्मेसी पोर्टल के जरिए ही की जा सकती है।

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