राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने स्टांपो के विषय में किसी भी तरह की अनियमितता या भ्रष्टाचार न किये जाने के जारी किये निर्देश


ब्यूरो वाराणसी। उत्तर प्रदेश के स्टांप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल द्वारा स्टांपो की खरीद एवं बिक्री को अत्यंत गंभीरता से लिया जा रहा है। उनके द्वारा यह निर्देश जारी किये गये हैं कि स्टांपो के विषय में किसी भी तरह की अनियमितता/भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बाबत उपमहानिरीक्षक निबंधन राम शंकर सिंह ने बताया कि आमजन की सुविधा के दृष्टिगत महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के समस्त अधिकृत संग्रह केंद्रों को 100 रुपये से कम मूल्य के स्टांप पत्र निर्गत/जारी किए जाने हेतु आदेशित कर दिया गया है और इस प्रकार अब कोई भी व्यक्ति किसी भी कीमत का ई-स्टांप पत्र, किसी भी अधिकृत संग्रह केंद्र, इसमें बैंके भी शामिल हैं, से क्रय कर सकता है।

उन्होंने बताया कि ई-स्टांप पत्रों की कानूनी मान्यता, उसी प्रकार की है जैसे कि जनरल स्टांपो की। वर्तमान में वाराणसी शहर में ई-स्टाम्पों की प्राप्ति के लिए कुल 23 अधिकृत संग्रह केंद्र हैं तथा कचहरी वाराणसी में यह सुविधा उपलब्ध है। किसी भी कार्य के लिए स्टांप खरीद का कोई भी इच्छुक व्यक्ति किसी भी अधिकृत संग्रह केंद्र से किसी भी कीमत का ई-स्टांप बहुत ही आसानी से खरीद कर, अपने प्रयोग में ला सकता है। ई-स्टांप खरीद के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई परेशानी आती है तो वह सहायक महानिरीक्षक निबंधन सुरेश कुमार त्रिपाठी मोबाइल नंबर 9695109141 तथा उप महानिरीक्षक निबंधन वाराणसी मंडल राम शंकर सिंह मोबाइल नंबर 9415930598 पर संपर्क कर अपनी समस्याओं का त्वरित निदान करा सकते हैं।

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