ध्यान रहे : दिल्ली में इस तारीख से नए ट्रैफिक नियम होंगे लागू, उल्लंघन पर लगेगा तगड़ा जुर्माना

  • दिल्ली की 15 चुनिंदा सड़कों पर 1 अप्रैल से बसों और मालवाहकों के लिए लेन अनुशासन लागू होगा. 
  • गलती करने वाले ड्राइवरों के लिए 10,000 रुपये तक का जुर्माना और छह महीने की कैद का प्रावधान. 
  • बसों और मालवाहकों को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक अपनी ही लेन में चलना होगा.  

दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग शहर की 15 चुनिंदा सड़कों पर 1 अप्रैल से बसों और मालवाहकों के लिए लेन अनुशासन को सख्ती से लागू करेगा, जिसमें गलती करने वाले ड्राइवरों पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा और छह महीने की कैद होगी. 

अन्य लेन में चलते पाए गए वाहनों पर ‘मोटर वाहन अधिनियम 1988’ की धारा 192-ए के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें 10,000 का जुर्माना और छह महीने तक की कैद का प्रावधान है.

विभाग के जारी किए गए एक बयान के अनुसार, यातायात पुलिस के साथ परिवहन विभाग केवल बसों और माल वाहक द्वारा उपयोग किए जाने वाले समर्पित लेन को सुबह आठ बजे से रात दस बजे तक निर्धारित करेगा.

बाकी समय में अन्य वाहन भी इन समर्पित लेनों पर चल सकेंगे. हालांकि, बसें और मालवाहक वाहन चौबीसों घंटे अपनी समर्पित चिह्नित लेन पर ही चलेंगे. पहले चरण में पहल के तहत चुने गए कुल 46 कॉरिडोर में से 15 पर ही इसे लागू किया जाएगा.

इनमें अनुव्रत मार्ग टी-पॉइंट से पुल प्रह्लादपुर टी-पॉइंट, आश्रम चौक से बदरपुर बॉर्डर, जनकपुरी से मधुबन चौक, मोती नगर से द्वारका मोड़, ब्रिटानिया चौक से धौला कुआं, कश्मीरी गेट आईएसबीटी से अप्सरा बॉर्डर, सिग्नेचर ब्रिज-भोपुरा बॉर्डर, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन-कश्मीरी गेट आईएसबीटी और आईटीओ-अंबेडकर नगर आदि शामिल है.

उल्लंघन करने वालों को मोटर वाहन अधिनियम 1988 और दिल्ली रखरखाव और पार्किंग स्थल प्रबंधन नियम 2019 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा और मुकदमा चलाया जाएगा. परिवहन विभाग ने अपने सार्वजनिक बेड़े संचालकों – दिल्ली परिवहन निगम और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम लिमिटेड को अपने ड्राइवरों को संवेदनशील बनाने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है.

लोक निर्माण विभाग को उपयुक्त स्थानों पर चेतावनी संकेत और बोर्ड लगाकर गलियारों को चिह्नित करने और ठीक से पहचानने का निर्देश दिया गया है.

लेन अनुशासन लागू करने के लिए परिवहन विभाग दो शिफ्ट में दो टीमों को तैनात करेगा. बस लेन में बाधा डालने वाले वाहनों को पकड़ने और हटाने के लिए क्रेन भी तैनात की जाएगी. बयान में कहा गया है कि बाधा डालने वाले वाहनों के वीडियो या तस्वीरें सबूत के तौर पर ली जाएंगी. 

खबरें और भी हैं...

अपना शहर चुनें