महाराष्ट्र मामला : एनसीपी-कांग्रेस और शिवसेना की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

महाराष्ट्र में देवेन्द्र फडणवीस के मुख्यमंत्री और अजीत पवार के उप-मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के खिलाफ एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच कल यानि 24 नवम्बर को सुनवाई करेगा।

तीनों दलों के गठबंधन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का दफ्तर इस बात को लेकर कैसे संतुष्ट हुआ कि देवेन्द्र फडणवीस के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। तीनों दलों ने 288 सदस्यों के सदन में 154 विधायकों के समर्थन का दावा किया है।

याचिका में कहा गया है कि भाजपा ने ऐसा कोई दावा राज्यपाल के पास नहीं किया था कि उसे बहुमत प्राप्त है। न तो राज्यपाल को भाजपा ने कोई पत्र दिया था और न ही विधायकों का परेड कराया था। भाजपा के पास बहुमत का आंकड़ा 145 से कम की संख्या थी। भाजपा बिना दलबदल कराए किसी भी स्थिति में वैधानिक तरीके से सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी।

याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे के भीतर फ्लोर टेस्ट कराने के लिए दिशानिर्देश जारी करें ताकि पता चल सके कि बहुमत किसके पास है। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने देवेन्द्र फडणवीस को 30 नवम्बर तक विश्वास मत हासिल करने का निर्देश दिया है।

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