Mainpuri Bypoll : चुनाव आयोग ने एसएसपी मैनपुरी एवं इटावा से मांगा स्पष्टीकरण, जानें पूरा मामला

-निर्वाचन आयोग ने एसएसपी मैनपुरी को 6 पुलिस अधिकारियों को कार्यमुक्त करने का दिया निर्देश

-चुनाव पर्यवेक्षकों की देखरेख में स्थानीय पुलिस बल का यादृच्छिक स्वरूप सुनिश्चित किया जाएगा

लखनऊ  (हि.स.)। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में चल रहे उपचुनाव के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति पर आयोग के निर्देशों के उल्लंघन को लेकर एसएसपी मैनपुरी और इटावा से स्पष्टीकरण मांगा है। समाजवादी पार्टी के प्रो. रामगोपाल यादव से प्राप्त अभ्यावेदन के संदर्भ में, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में आयोग ने, चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल के साथ विचार-विमर्श के बाद कई निर्देश दिए हैं।

निर्देशों में मुख्यत: एसएसपी, मैनपुरी उक्त स्थानान्तरण एवं नियुक्ति नीति के अंतर्गत आने वाले उपनिरीक्षक सुरेश चंद, कादिर शाह, सुधीर कुमार, सुनील कुमार, सत्य भान एवं राज कुमार गोस्वामी को संबंधित विधानसभा क्षेत्र, जहां वे वर्तमान में तैनात हैं, से तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। साथ ही एसएसपी मैनपुरी आयोग को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति करते समय आयोग के मौजूदा निर्देशों और आदर्श आचार संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन न करने के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

इसके अलावा, एसएसपी इटावा यह स्पष्टीकरण दें कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद आयोग की पूर्व अनुमति के बिना चार थानों- वैदपुरा, भरथना, जसवंतनगर और चौबिया- के एसएचओ को लंबी छुट्टी देने के मामले में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह भी निर्देश दिया गया है कि मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के लिए चल रहे उपचुनाव से संबंधित सुरक्षा बल की तैनाती संबंधित जनरल और पुलिस ऑब्जर्वर की देखरेख में रेंडमाइजेशन आदि की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सख्ती से की जाए। स्थानीय पुलिस बल का रेंडमाइजेशन निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु आयोग के मौजूदा निर्देशों की आधारशिला है।

साथ ही स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने हेतु, चुनाव वाले सभी जिलों के डीईओ को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है कि आयोग के मौजूदा निर्देशों, कानून के प्रासंगिक प्रावधानों और आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन किया जाए।

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