
गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद यूपी के बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद की सात संपत्तियां कुर्क कर दी गईं। बाकी की संपत्ति आगे कुर्क की जाएगी। बुधवार को खुल्दाबाद और धूमनगंज के मकानों को कुर्क कर वहां नोटिस चस्पा किया गया है।
डीएम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने को कहा
करीब 12 दिन पहले जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने अतीक की सात अचल संपत्तियों (मकान) को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने का आदेश दिया था। डीएम ने 28 अगस्त तक अनुपालन की रिपोर्ट मांगी है। पुलिस कार्रवाई में हीलाहवाली कर रही थी। उच्चाधिकारियों की सख्ती और मियाद खत्म होने की तिथि नजदीक आई तो कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई।
पुलिस अफसरों ने मंगलवार को किया था मौका मुआयना
खुल्दाबाद थाना क्षेत्र के चकिया में अतीक का मकान है तो कर्बला में दफ्तर। धूमनगंज के कालिंदीपुरम में फ्लैट और एक मकान है। सिविल लाइंस में एमजी मार्ग स्थित मकान के नीचे किराए पर दुकान चलती है। मंगलवार को इंस्पेक्टर धूमनगंज अरुण चतुर्वेदी ने ओमप्रकाश सभासद नगर और कालिंदीपुरम स्थित मकान जाकर जांच की। यहां पहले अतीक के करीबी रहते थे, पर अब वह मकान छोड़कर जा चुके हैं।
खुल्दाबाद और सिविल लाइंस पुलिस ने भी नगर निगम और पीडीए अधिकारियों के साथ मौका मुआयना किया। पुलिस अब तक अतीक की करीब 37 अचल संपत्तियों को चिह्नित कर चुकी है। इसमें कई मकान, जमीन और खेत हैं।








