पीलीभीत : व्यापार मण्डल के 10 कारोबारियों पर सीजेएम कोर्ट में वाद दर्ज

दैनिक भास्कर ब्यूरो

पीलीभीत। एक दुकान पर पान मसाले का नमूना संग्रहीत करने गई खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के साथ अभद्रता की गई। आरोप हैं कि व्यापारियों ने टीम को डरा धमका कर नमूने भी छीन लिये। मामले में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ के निर्देश पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला महामंत्री शैली अग्रवाल समेत 10 लोगों के खिलाफ वाद दायर किया है। इसके बाद ही व्यापारियों में खलबली मची हुई हैं।

न्यायालय में प्रस्तुत किये गए प्रार्थना पत्र में सुभाष बाबू यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ के निर्देश पर उनके साथ राममिलन राना खाद्य सुरक्षा अधिकारी सदर शहर की पुरानी गल्ला मंडी में केजीएन इंटरप्राइजेज में 18 जनवरी 2023 को नमूना लेने पहुंचे थे, आरोप है कि दुकान पर बैठे व्यक्ति ने अयाजउद्दीन नाम बताया। लेकिन दुकान पर खाद्य विभाग का लाइसेंस प्रदर्शित नहीं किया गया।

व्यापारियों के खिलाफ सम्मन जारी होने पर मचा हड़कम्प

लाइसेंस मांगने पर कारोबारी ने एफएसएसएआई पोर्टल पर जांच के दौरान लाइसेंस संख्या 12722011000015 मिला। पत्र में कहा गया है कि दुकान में गगन पान मसाला, नमकीन व बेकरी के उत्पाद विक्रय को प्रदर्शित किए गए थे। दो पैकेट गगन पान मसाला कीमत कारोबारी के मांग के अनुसार भुगतान कर निर्माता के मूल पैक देकर खरीद लिए। निरीक्षण पत्र बनाने लगे तो आरोप है कि कारोबारी अयाजउद्दीन पुत्र फैयाज उद्दीन निवासी मोहल्ला पंजाबियान ने भीड़ इकट्ठा कर ली, अयाजउद्दीन के अलावा संजय गुप्ता पुत्र बुद्धसेन गुप्ता निवासी अग्रसेन स्कूल के पास निकट शनि देव मंदिर मोहल्ला साहूकारा आसफ जान, अलाउद्दीन अंसारी पुत्र निजामुद्दीन अंसारी पुलिया वाली मस्जिद मोहल्ला पकड़िया

बता दें कि ताबिश अयाज पुत्र अयाजउद्दीन निवासी पंजाबियन, अंशुल अग्रवाल पुत्र शिव कुमार मोहल्ला साहूकारा, मोइनुल हक शम्सी पुत्र फरीदुल हक शम्सी निवासी पंजाबियान, जगदीश पुत्र भगवानदास निवासी देश नगर थाना सुनगढ़ी, निमित अग्रवाल पुत्र नरेंद्र अग्रवाल निवासी मोतीराम चौराहा शेख चांद, शाहिद पुत्र इसरार अहमद मोहल्ला पंजाबियान व शैलेंद्र अग्रवाल उर्फ शैली पुत्र हरनारायण अग्रवाल निवासी शेरों वाली मठिया मोहल्ला मलिक अहमद सदर कोतवाली आ धमके। टीम के साथ धक्का-मुक्की करने लगे।

आरोप है कि लोगों ने डरा धमका कर नमूने भी छीन लिए और दूसरी दुकानों से खाद्य सुरक्षा अधिकारी राममिलन राना के बैग में रखे हरि जरदा स्टोर सब्जी मंडी से लिए गए नमूने भी निकाल कर नष्ट कर दिए। खाद्य सुरक्षा की टीम ने किसी तरह जान बचाई। इसके बाद घटना की लिखित जानकारी जिला अभिहित अधिकारी शशांक त्रिपाठी को दी गई। घटना की वीडियो फुटेज व सीडी भी सौंपी गई। जिला अभिहीत अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने 7 फरवरी 2023 को आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन लखनऊ को पत्र प्रेषित किया था। मामले में वाद दायर करने की अनुमति मांगी गई। जनहित को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 424 के अंतर्गत माननीय न्यायालय में अभियोजन वाद दायर करने के आदेश दिए है। मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने न्यायालय में ही वाद दर्ज करने के आदेश दे दिये है। आरोपी व्यापारियों को सम्मन जारी होने से हडकंप मचा है।

बयान- अनूप अग्रवाल, जिलाध्यक्ष उ0प्र0 उद्योग व्यापार प्रतिनिध मण्डल

ऐसी कोई भी जानकारी अभी नहीं मिली है। व्यापार मंडल हमेशा प्रशासन का सहयोग करता है। अगर ऐसा कोई मामला बनता है तो हम व्यापारियों के साथ है। प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी।

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