PNB घोटाला : भारत लाया जाएगा नीरव मोदी, ब्रिटिश गृह मंत्रालय ने प्रत्यर्पण को दी मंजूरी

PNB घोटाले में वॉन्टेड हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। अब उसका भारत आना तय हो गया है। फरवरी में ब्रिटेन की वेस्टमिन्सटर कोर्ट में नीरव के प्रत्यर्पण पर आखिरी सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने भी नीरव को भारत भेजने की मंजूरी दे दी थी।

जज सेमुअल गूजी ने कहा था कि नीरव मोदी को भारत में चल रहे केस में जवाब देना होगा। उन्होंने माना कि नीरव मोदी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। 2 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद यह फैसला आया था। नीरव मोदी पर PNB से लोन लेकर करीब 14 हजार करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। घोटाला सामने आने के बाद वह जनवरी 2018 में देश छोड़कर फरार हो गया था।

कोर्ट ने कहा था- भारत में नीरव को मिलेगा इंसाफ
जज ने कहा कि नीरव मोदी को भारत भेजा जाता है तो ऐसा नहीं है कि उन्हें वहां इंसाफ न मिले। कोर्ट ने नीरव मोदी की मानसिक स्थिति ठीक न होने की दलील भी खारिज कर दी है। कहा कि ऐसा नहीं लगता उन्हें ऐसी कोई परेशानी है। कोर्ट ने मुंबई की ऑर्थर रोड जेल की बैरक नंबर-12 को नीरव के लिए फिट बताया। 19 मार्च, 2019 को गिरफ्तार किए गए नीरव मोदी पर मनी लॉन्ड्रिंग, सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को डराने की साजिश रचने का आरोप है।

अभी नीरव के सामने हाईकोर्ट का रास्ता
गृह मंत्रालय की ओर से प्रत्यर्पण के आदेशों पर दस्तखत का मतलब ये नहीं है कि उसे तुरंत भारत भेज दिया जाएगा। गृह मंत्रालय की मंजूरी के बावजूद अभी नीरव मोदी हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में अपील और ब्रिटेन में शरण लेने का रास्ता भी उसके पास है।

नीरव ने हाईकोर्ट में अपील की तो क्या होगा?
1. भारतीय जांच एजेंसियों को कोर्ट में साबित करना होगा कि नीरव पर लगे आरोप ब्रिटेन के कानून के तहत भी अपराध हैं।
2. अगर आरोप साबित होते हैं तो हाईकोर्ट नीरव के प्रत्यर्पण का ऑर्डर दे सकता है।
3. हाईकोर्ट यह भी देखेगा कि क्या नीरव के प्रत्यर्पण से ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन तो नहीं होगा।
4. ऐसे में नीरव को भारत लाने में भारतीय एजेंसियों को कम से कम 10 से 12 महीने का वक्त लग सकता है।

नीरव मोदी जिस जेल में रहेगा, वहां क्या-क्या होगा?
महाराष्ट्र के प्रिजन डिपार्टमेंट ने 2019 में ही लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में बैरक नंबर-12 के बारे में जानकारी साझा कर दी थी। प्रिजन डिपार्टमेंट ने बताया था कि नीरव मोदी को जहां रखा जाएगा, वो जगह हाई सिक्योरिटी वाली होगी और वहां उसे मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी। अगस्त 2020 में वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने बैरक नंबर-12 का वीडियो भी देखा था। इसके बाद ही कोर्ट ने नीरव मोदी को भारत लाने की मंजूरी दी।

कोर्ट ने कहा है कि नीरव मोदी बैरक नंबर-12 में पूरी तरह से सेफ रहेंगे। नीरव की दलील थी कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है और अगर उसे भारत भेजा जाता है, तो वो सुसाइड कर लेगा। इस पर भी कोर्ट ने कहा कि बैरक नंबर-12 में नीरव के सुसाइड करने के चांस नहीं हैं, क्योंकि वहां उनकी हेल्थ का पूरा ख्याल रखा जाएगा।

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