हिसार: 5 महिलाओं व एक बच्चे की हत्या के केस में आश्रम संचालक रामपाल को हिसार कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इससे पहले कोर्ट 11 अक्टूबर को उसे दोषी ठहरा दिया था। रामपाल नवंबर 2014 से जेल में बंद है।
विवादास्पद बाबा के खिलाफ दो मामले छह लोगों की हत्या से जुड़े हैं। इस मामले में हिसार जिले के बरवाला शहर के समीप उसके सतलोक आश्रम में पुलिस व उसके समर्थकों के बीच हिंसक झड़प में छह लोग मारे गए थे।
Self-styled godman Rampal has been sentenced to life imprisonment in connection with two murder cases. pic.twitter.com/LxB4cQysvx
— ANI (@ANI) October 16, 2018
दूसरे मामले में 14 दोषियों की सजा का ऐलान 17 अक्टूबर को होगा
एक अन्य महिला की मौत के दूसरे मामले में 14 दोषियों की सजा का ऐलान 17 अक्टूबर को होगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए फैसला आने से पहले हिसार और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की गई थी। वहींं आज भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। एफआईआर नंबर 430 पर 17 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। 17 अक्टूबर तक इलाके में धारा 144 और सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे।
साल 2006 में सतलोक आश्रम के बाहर हुई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई थी। इस मामले में हिसार कोर्ट में रामपाल की पेशी थी, जहां रामपाल समर्थकों ने बवाल किया। इसके बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रामपाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। दो बार तारीख देने के बाद भी रामपाल हाईकोर्ट में पेश नहीं हुआ। बाद में कोर्ट की फटकार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। 19 नवंबर 2014 को करीब 56 घंटे की कार्रवाई के बाद रामपाल ने रात में सरेंडर किया। इस पूरी घटना में छह लोगों की मौत हुई थी।