सीतापुर : पुलिस के लिए न्यायालय के आदेश भी नहीं रखते मायने, मनमौजी हुई खाकी

सीतापुर। थाना बिसवां क्षेत्र के ग्राम गनेशीपुरवा मजरा सांडा के रहने वाले कमलेश यादव के पुत्र की वर्ष 2021 में हत्या कर दी गई थी। जिसमें वह खुद साक्षी गवाह है। आए दिन विपक्षी इनके परिवार को धमकी देते रहते है। पीडि़त कमलेश के पुत्र अनूप यादव ने 24 अपै्रल 23 को एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में देकर सुरक्षा की गुहार लगाई कि उसके पिता कमलेश को मुकदमा में सुलह लगाने की धमकी दी। सुलह न करने पर धमकी दी। जिस पर न्यायालय ने थाना बिसवां को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए लेकिन आज तक थाना पुलिस द्वारा कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है। यह तो पुरानी बात है।

थाना पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

बीते दिनों इसी मामले में चश्मदीद गवाह उसकी छोटी बहन रिंकी है। 15 सितंबर को उसी के बयान पड़ने थे और वह अपने भाई अनूप तथा पिता कमलेश के साथ सीतापुर न्यायालय आई थी। यहां से वापस जाते समय रास्ते में भोलागंज तथा सांडा के बीच विपक्षियों तथा एक अन्य बाइक बाइक पर सवार दो अज्ञात लोगों ने अनूप, कमलेश तथा रिंकी की बाइक को रोक लिया और गवाही ना देने की धमकी दी।

कोर्ट के निर्देश के बाद भी गवाह को नहीं मुहैया कराई जा रही सुरक्षा

इतना ही नहीं पीडि़त परिवार इतना भयभीत है कि रिंकी ने अपनी हत्या के डर से करीब एक वर्ष से स्कूल जाना छोड दिया है वह घर से दो किलोमीटर दूरी पर स्थित सकरन प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती थी। इस मामले की खबर को जब भास्कर ने प्रमुखता से प्रकाशित किया तो पुलिस ने रिंकी की तहरीर पर विपक्षियों के खिलाफ धारा 323, 504 तथा 506 में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।

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