एक नजर इधर भी : आज 1 November से बदल गए ये बड़े नियम, जानने के लिए पढ़े ये खबर

नई दिल्ली। आज से साल का ग्यारहवां महीना शुरू हो जाएगा। इस महीने कई वित्तीय नियमों की डेडलाइन के साथ कई नियमों में भी बदलाव होगा। यह बदलाव और डेडलाइन आम जनता की जेब पर असर डालती है। आपको बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों और एटीएफ की कीमतों को रिवाइज किया जाता है। इसके अलावा हर महीने कई वित्तीय नियमों की डेडलाइन भी होती है। आइए, जानते हैं कि नवंबर महीने में कौन से वित्तीय बदलाव होने वाले हैं।

एलपीजी सिलेंडर की कीमत

सरकारी तेल कंपनियां रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल की कीमतों को रिवाइज करते हैं। ठीक, इसी तरह हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी, पीएनजी, एटीएफ और सीएनजी की कीमतों को रिवाइज किया जाता है। ऐसे में लोगों को इंतजार था कि इस बार सरकार सिलेंडर की कीमतों में कटौती करती है या बढ़त।

आपको बता दें कि सरकार ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 101.50 रुपये की बढ़ोतरी की अब दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 1833 रुपये हो गई। वहीं, घरेलू सिलेंडर की कीमतों को स्थिर रखा गया है। राजधानी दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 903 रुपये है।

डेरिवेटिव सेगमेंट पर लेनदेन शुल्क

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने इस महीने 20 अक्टूबर 2023 को इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पर लेनदेन शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया था। यह चार्ज S&P BSE सेंसेक्स पर लगाया जाएगा। इसका सीधा असर रिटेल निवेशकों पर देखने को मिलेगा।

विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी

ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने के बाद सरकार ने पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स बढ़ान का फैसला लिया है। इसके अलावा डीजल एक्सपोर्ट और ATF पर विंडफॉल टैक्‍स में कटौती की गई है। इस कटौती के दायरे से पेट्रोल को बाहर रखा गया है। फिलहाल, एटीएफ की कीमतें में 1074/ KL की कमी हुई है। इस गिरावट का असर हवाई किराए पर देखने को नहीं मिलेगा। इसकी वजह है कि देश में हवाई यात्रा की मांग की वजह से किराए महंगे हो गए हैं।

नवंबर में 15 दिन बंद रहेंगे बैंक

नवंबर महीने में कई त्योहार है। इस वजह से कई त्योहार की वजह से देश में लगभग 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में आपको बैंक हॉलिडे लिस्ट चेक करने के बाद ही बैंक जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

केवाईसी अनिवार्य है

इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी बीमा धारकों को 1 नवंबर 2023 से केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनका क्लेम रद्द भी हो सकता है। इसके अलावा उन्हें कुछ चार्ज का भुगतान करना पड़ सकता है।

जीएसटी नियम में बदलाव

100 करोड़ से ज्यादा के कारोबार वाले बिजनेसमैन को 1 नवंबर 2023 के बाद अपना जीएसटी ई-चालान का भुगतान करना होगा। यह चालान उन्हें 30 दिन के भीतक करना होगा।

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