तहसीलदार को दिए गए टीम गठित कर जांच के आदेश
ईट भट्टा में कब्रिस्तान समेत कई धार्मिक जमीनों के होने का दावा
तहसीलदार ने शुरू की जांच, व्यवसाई में मचा हड़कंप
सीतापुर। शहर के नैपालापुर में स्थित ईंट भट्टा व्यवसाई बुध प्रकाश पर उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में जनहित याचिका दायर हुई। जिसे उच्च न्यायालय ने मंजूर कर लिया है।
सीतापुर के भट्टा मालिक बुध प्रकाश पर शाहिद नाम के याचिका कर्ता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। दायर याचिका में कहा गया है कि बुध प्रकाश के नेपालापुर चौराहे पर स्थित ईंट भट्टे भारत ब्रिक फील्ड में न केवल कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर रखा है जिससे मुस्लिम समुदाय को अपने परिवारजनों को दफनाने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है बल्कि बहुत सारी अलग अलग प्रकार की सरकारी जमीन जैसे कस्टोडियन भूमि , सरकारी चारागाह एवं सरकारी बंजर भूमि पर भी कब्जा कर रखा है। ऐसी चर्चाएं गली चौराहों पर सुनी जा सकती है।
उच्च न्यायालय ने
जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश ने याचिका संख्या 664/2024 में जांच के आदेश पारित कर दिए है।
बताते चले कि ईट भट्ठा मालिक बुध प्रकाश अपने कृत्यों से हमेशा चर्चाओं में बने रहते है चाहे वो सरकारी जमीनों पर कब्जे का मसला हो या सरकारी जमीनों पर खनन का। पूर्व में भी इनके ऊपर ग्राम समाज की जमीन पर खनन करने की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज भी हो चुकी है ।
जनहित याचिका में न्यायाधीश ने तहसीलदार सीतापुर के नेतृत्व में एक जांच टीम गठित कर जांच का आदेश जारी कर दिया है और मामले की आगामी तारीख 10.9.24 निर्धारित कर दी है ।
अब देखना है जांच टीम निष्पक्ष जांच कर पाती है या रसूख के चलते गोल मोल जांच रिपोर्ट प्रेषित करती है ।
इस बारे में जब उप जिलाधिकारी सदर ज्ञानेंद्र द्विवेदी से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि अभी तक कोई भी लिखित जानकारी नहीं मिल सकी है। इतना पता चला है कि एक जनहित याचिका दायर की गई है लेकिन अभी तक कोर्ट का कोई निर्देश उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। वही तहसीलदार सदर बीके सिंह ने बताया की कोर्ट के द्वारा जारी किया गया निर्देश प्राप्त हो गया है उसी के आधार पर जांच कर की जा रही है जांच के बाद जो भी मामला सामने आएगा उसके आधार पर रिपोर्ट बनाकर न्यायालय में पेश की जाएगी।