प्रदेश सरकार ने 4 साल में हर क्षेत्र में विकास किया : आबकारी मंत्री


-मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी से निजात दिलायी – मंत्री

मैनपुरी। 4 साल बेमिसाल के उपलक्ष्य में आयोजित उ.प्र. एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को हितलाभ वितरण कार्यक्रम में प्रदेश के आबकारी, मद्य निषेध मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 04 साल में हर क्षेत्र का विकास किया, शिक्षित बेरोजगारों को सरकारी, प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरियां उपलब्ध करायीं वहीं असंगठित क्षेत्र के कृषक मजदूर, अन्य श्रमिकों को श्रम विभाग की संचालित योजनाओं का लाभ देकर उन्हें भी विकास की मुख्यधारा में जोड़ने का कार्य किया।

      आबकारी मंत्री ने कहा कि सरकार खासतौर पर गरीब परिवारों की बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति बेहद गंभीर है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब बेटियों की शादी पर सरकारी खजाने से 51 हजार रू. व्यय किया जा रहा है वहीं श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों की शादी घर से करने पर 55 हजार रू एवं सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत शादी करने पर 75 हजार रू. की धनराशि जिसमें 05 हजार रू. दूूल्हे कपड़ों हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है, अन्र्तजातीय विवाह की दशा में 61 हजार रू. की धनराशि श्रमिक परिवार को उपलबध करायी जा रही है। बुंदेलखंड में पीने के पानी की गंभीर समस्या थी, बुंदेलखंड में मां-बहने दूर-दूर से सर पर पानी भर कर लाती थी लेकिन केंद्र, प्रदेश सरकार ने पाइप पेयजल योजना के तहत हर घर नल के माध्यम से स्वच्छ पानी की आपूर्ति करने का निर्णय लिया, युद्ध स्तर पर कार्य किया गया, जनपद में भी हर घर नल योजना के तहत कार्य प्रगति पर है, डीपीआर तैयार हो चुकी है, भूमि का चयन करने का कार्य चल रहा है, यहां भी जल्द हर घर तक नल के माध्यम से 300 फीट गहरा शुद्ध पानी की आपूर्ति होगी। 

 जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने कार्यक्रम में उपस्थित श्रमिकों, अन्य व्यक्तियों का आह्वान करते हुए कहा कि श्रम विभाग में श्रमिकों के सर्वांगीण विकास के लिए तमाम योजनाएं संचालित है, इसका लाभ पाने के लिए किसी भी जन-सुविधा केंद्र, अपने समीपवर्ती विकास खंड कार्यालय, श्रम विभाग में जाकर निःशुल्क पंजीकरण कराएं, जिन श्रमिकों द्वारा अभी तक अपने पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कराया है वह भी तत्काल निःशुल्क पंजीकरण करा लें। उन्होंने संचालित योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुये बताया कि शिशु हितलाभ योजना सभी पंजीकृत निर्माण कर्मकारों, श्रमिको के अधिकतम प्रथम दो नवजात शिशुओं को लड़का होने पर रु. 20 हजार, लडकी होने पर रु. 25 हजार की धनराशि एकमुश्त पुष्टाहार हेतु उपलब्ध करायी जाती है, 

मातृत्व हितलाभ योजना में पंजीकृत लाभार्थी महिला श्रमिक के संस्थागत प्रसव प्रमाण पत्र सहित आवेदन करने पर महिला कर्मकार को मातृत्व हितलाभ के रुप में उसकी कार्य श्रेणी के अनुसार निर्धारित न्यूनतम् मजदूरी की दर से 03 माह के मजदूरी के समतुल्य धनराशि तथा रु. 1000 चिकित्सा बोनस के रुप में देय होगा परन्तु पंजीकृत कर्मकार पुरुष होने पर उनकी पत्नी को रु. 6,000 की धनराशि पुष्टाहार हेतु एकमुश्त अधिकतम् दो प्रसव तक सीमित उपलब्ध करायी जा रही है। उन्होंने श्रमिकों के कल्याणार्थ संचालित मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना, सन्निर्माण कामगार मृत्यु, विकलांगता, अक्षमता सहायता, पेंशन कामगार अंत्येष्टि योजना, महात्मा गांधी पेंशन योजना, चिकित्सा सहायता योजना के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।

     इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया, श्रम प्रवर्तन अधिकारी राम मोहन शर्मा, उपायुक्त उद्योग मो0 सऊद आदि उपस्थित रहे। 

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