Tik Tok ऐप बैन का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जज ने दिया ये जवाब

नई दिल्ली। टिक-टॉक ऐप पर रोक (बैन) का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के बैन के आदेश के खिलाफ ऐप निर्माता कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। साेमवार को याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की तो कोर्ट ने इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सुनवाई नियमित प्रक्रिया के तहत होगी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस ऐप को एक बिलियन बार डाउनलोड किया जा चुका है, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे एक वकील की याचिका पर इसकी डाउनलोडिंग पर बैन लगा दिया।

Tik Tok ऐप का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट ने दिया है बैन करने का निर्देश

हाईकोर्ट ने हमें अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दिया। ऐप बनाने वाली कंपनी ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक की मांग की है। मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि ऐप की डाउनलोडिंग पर रोक लगे। मीडिया से भी कहा था कि इस ऐप से बने वीडियो का प्रसारण न करे।

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