
देश समेत प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए आगामी पंचायत चुनाव में कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों को अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन अधिकारी ने समस्त जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारियों को इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत मतदान से पूर्व मतदान केंद्रों को सैनिटाइज कराना, सभी मतदान कर्मियों को मास्क पहनना और सभी के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है।
राज्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उसने द्वारा नियुक्त डॉक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। जबकि विकासखंड स्तर पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अथवा उनके द्वारा नियुक्त डॉक्टर को नोडल अधिकारी होंगे। नोडल अधिकारियों पर ही कोविड के नियमों के पालन की जिम्मेदारी रहेगी।
बिना मास्क नहीं नहीं भर पाएंगे पर्चा
नियमों के तहत कोई भी व्यक्ति को पर्चा दाखिल करना चाहता है वो बिना मास्क के रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में नहीं जा सकता। साथ ही प्रवेश से पहले उसे साबुन या सैनिटाइजर से हाथ भी धुलने होंगे।
पांच लोगों से ज्यादा कि भीड़ नहीं इकट्ठा कर सकते प्रधान प्रत्याशी
कोविड नियमों के तहत कोई भी प्रधान प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान 5 से अधिक लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकता। साथ ही प्रचार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा।
पान- गुटखा पर पूरी तरह रहेगा प्रतिबंध
चुनाव कार्य में नियोजित प्रत्येक कर्मी को फेस मास्क लगाना आवश्यक होगा। मतदान केंद्र को उपयोग में लिए जाने से पूर्व सेनेटाइज करवाया जाएगा। मतदान दलों के कर्मियों के प्रस्थान के समय उनका थर्मल स्कैनर से जांच की जाए। पान, गुटखा, तंबाकू आदि मादक पदार्थ का सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा प्रतिबंध रहेगा।












