अदालत का आदेश, पति के अकाउंट में हर महीने 10 हज़ार जमा कराए पत्नी, दे सारी सुविधाएं

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट के एक बड़े शोरूम के मालिक को उसकी पत्नी ने पांच वर्ष से बंधक बनाकर रखा था. इसकी शिकायत मिलने पर जिला विधिक प्राधिकरण ने पत्नी को लताड़ लगाते हुए बुजुर्ग की हालत में सुधार करवाया. यह शिकायत व्यापारी की बहन ने प्राधिकरण में की थी. न्यायाधीश आशुतोष मिश्रा ने पत्नी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि दूसरी बार ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए. 

अदालत ने कहा कि प्राधिकरण प्रत्येक रविवार को पति के रहन-सहन की मॉनीटरिंग करेगी. वहीं पत्नी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को ख़ारिज करते हुए कहा कि बीमारी की वजह से उन्हें अलग कमरे में रखा जाता है. पति को 12 वर्ष से ब्रश करते नहीं देखा और ना ही कई महीनों से नहाते हुए देखा है. इस पर अदालत ने कहा कि यदि पति को बीमारी है तो उसकी देखभाल की जिम्मेदारी आपकी है, उसका इलाज करवाना चाहिए, न कि उसे एक कमरे में बंधक बना दिया जाना चाहिए.

अदालत ने मामले में दोनों के बीच समझौता कराने के बाद आदेश दिया कि पत्नी प्रतिमाह पति के खाते में 10 हजार रुपए जमा कराएगी.  इसके साथ ही अलग घर में रखेगी तो वहां पर सभी सुख-सुविधा की चीजें मुहैया करवाएगी. इसमें गैस चूल्हा, फ्रीज, फर्नीचर, टीवी, खाद्य सामग्री, मेडिकल सुविधा आदि सबकुछ मुहैया करवाना होगा.

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