हत्या करने वाले दो आरोपीयो को जिला जज ने सुनाई दस साल की सज़ा

नवीन गौतम
हापुड़।
जिला जज बिजेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा हत्या अभियुक्तो को दस-दस वर्ष सश्रम कारावास व दस-दस हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। मिली जानकारी के अनुसार जनपद न्यायाधीश बिजेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा जनपद न्यायालय में विचाराधीन मुकदमा 14 जून 2015 को हापुड क्षेत्र के ग्राम इमटौरी निवासी गंगाशरण की हत्या में उसके भाई रणवीर द्वारा अपने भाई को बचाने के प्रयास में घायल होने पर अभियुक्तगण राजवीर व उसके भतीजे कुलदीप निवासी ग्राम इमटौरी को दोषी मानते हुए अभियुक्तगण राजवीर व कुलदीप को धारा 304।।nd a/34 में दस-दस वर्ष सश्रम कारावास व दस-दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है व धारा 324 में एक-एक वर्ष सश्रम कारावास व तीन-तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कान्त गुप्ता ने न्यायालय में राज्य की ओर से पैरवी करते हुए समस्त साक्ष्यों के आधार पर अधिकतम सजा के लिए न्यायालय से अनुरोध किया। जिस पर न्यायालय द्वारा खुले न्यायालय में सभी अभियुक्तगणों को सजा सुनाई गयी। जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कान्त गुप्ता ने घटना के सम्बन्ध में बताया कि 14 जून 2015 को लगभग शाम 7:30 बजे गंगाशरण अपने भाई रणवीर के साथ राजवीर को उधार दिये 20 हजार रूपये मांगने गया था। अभियुक्त राजवीर अपने घर के पास ही बर्फ का ठेला लगाये हुए खड़ा था उसके पास ही उसका भतीजा अभियुक्त कुलदीप भी मौजूद था मृतक गंगाशरण द्वारा राजवीर से अपने उधार रूपये वापसी मांगने की बात पर उत्तेजित होकर कुलदीप ने गंगाशरण (मृतक) के दोनो हाथ पकड़ लिये तथा राजवीर ने बर्फ तोड़ने के सुए से गंगाशरण के सीने पर वार कर उसकी हत्या कर दी। अपने भाई को बचाने के प्रयास में रणवीर जो इस घटना का चश्मदीद साक्षी व वादी को भी सुआ मारकर घायल कर दिया था। अभियुक्त राजवीर घटना के बाद से ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल में बंद है।

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