नाबालिक के साथ छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को 5 वर्ष के कारावास की सजा


भास्कर ब्यूरो, मिर्जापुर।
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश (पॉक्सो एक्ट) मीरजापुर की अदालत ने पांच साल पहले नाबालिक के साथ छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।
अभियुक्त को ₹10000 का अर्थ दंड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतना होगा।


अभियोजन के अनुसार थाना चुनार में सन् 2016 में पंजीकृत मु0अ0स0 1102/2016 धारा 354 क, भा0द0वि0 व 8 पॉक्सो एक्ट सत्र परीक्षण सख्या 10/2017 के प्रकरण में उनि नरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं शासकीय अधिवक्ता सुनीता गुप्ता (एसपीपी) व सनातन कुमार (एसपीपी) तथा कोर्ट मोहरिर्र हेका पुष्पा गुप्ता व का विट्टू सिंह द्वारा मजबूती से साक्ष्यो व गवाहों न्यायलय में समय में प्रस्तुत व जिरह करने व पैरोकार हेका लालबहादुर सिंह के पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 13 जनवरी को मुकदमें का अभियुक्त झुल्लर पुत्र स्व0 लालजी निवासी ढुलहा डौल थाना चुनार मीरजापुर को उपरोक्त अभियोग में धारा 354 क भा0द0वि0 व समतुल्य धारा 08 पॉस्को एक्ट में 05 वर्ष का कारावास व ₹10000 का अर्थ दंड से दण्डित किया गया,अर्थदण्ड अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा, अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि बतौर प्रतिकर पीडिता को प्रदान की जायेगी।

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