नई दिल्ली, (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक लगाने की मांग वाली दिल्ली सरकार की अर्जी पर 09 जून को सुनवाई करेगा। जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन बेंच ने ये आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान आज दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि बाइक टैक्स नियमों का उल्लंघन कर बिना किसी लाइसेंस के बाइक का इस्तेमाल कर उनका परिचालन हो रहा है। वहीं उबर की तरफ से कहा गया कि इस मामले में उनकी भी याचिका है जो आज लिस्ट नहीं की गई है। इसलिए मामले को एक साथ सुना जाए। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 09 जून को करने का आदेश दिया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने बाइक सर्विस पर रोक लगाने वाले दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली परिवहन विभाग ने उबर, ओला और रैपिडो जैसे राइड-शेयरिंग प्लेटफॉर्म द्वारा बाइक टैक्सी सेवाओं को चलाना बंद करने का निर्देश जारी किया था। हाई कोर्ट ने इसी आदेश पर रोक लगाया है।