पटना
बिहार में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए नीतीश सरकार (Nitish Kumar Government) ने गुरुवार से कुछ पाबंदियां लगा दी। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अमीर सुबहानी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कोविड-19 को लेकर 3 दिसंबर तक जारी नई गाइड लाइन के मुताबिक, पटना से चलने वाली बसों में अब यात्रियों की संख्या सीटों की निर्धारित संख्या की आधी यानी 50 प्रतिशत ही होगी।
राज्य सरकार के जारी नए निर्देश के मुताबिक, बिहार के छह जिलों पटना, बेगूसराय, जमुई, वैशाली, पश्चिमी चंपारण और सारण में पिछले एक सप्ताह में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव केस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में राजधानी पटना में आने वाले या पटना से किसी अन्य राज्य या जिले में जाने वाले सार्वजनिक यातायात के साधनों मसलन बसों में सीटों की संख्या से केवल 50 फीसदी ही यात्री बैठ सकेंगे।
बीते एक सप्ताह से जांच में दस प्रतिशत से अधिक कोरोना के मरीज मिले
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इस छह जिलों पटना, बेगूसराय, जमुई, वैशाली, पश्चिमी चंपारण और सारण में बीते एक सप्ताह से जांच में दस प्रतिशत से अधिक कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, जबकि अन्य पांच जिलों में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ने की रफ्तार तेजी से बढ़ रहे हैं।
श्राद्ध क्रम में अधिकतम 25 लोग ही हो सकेंगे शामिल
राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बयान जारी करते हुए कहा कि शादी में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। यह नियम आज से 3 दिसंबर तक लागू रहेगा। बारातियों के साथ इसमें वेटर और स्टाफ भी शामिल है। सड़क पर बैंड के साथ बारात निकालने की अनुमति नहीं होगी। विवाह स्थल पर बैंड बाजा बजा सकेंगें। इसके अलावा श्राद्ध क्रम में भी अधिकतम 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
60 साल से अधिक व्यक्ति व्यक्तियों को घर मे रहने की सलाह
जारी बयान के मुताबिक, कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान को लेकर स्थानीय प्रतिनिधि बैठक करेंगे। स्नान के दौरान किस तरह का खतरा रहेगा, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। हवा और पानी के जरिये कोरोना फैल सकता है, इसके बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा पर बस यात्रा के बारे में जानकारी दी जाएगी। 60 साल से अधिक व्यक्ति व्यक्तियों को घर में रहने की सलाह दी जाएगी।