आगरा हत्याकांड : बैंक मैनेजर सचिन उपाध्याय केस में पत्नी, ससुर और साला दोषी करार, आज सुनाई जाएगी सजा

आगरा : ताजनगरी में दो साल पहले बैंक मैनेजर सचिन उपाध्याय की हत्या के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है. एडीजे-17 कोर्ट ने मंगलवार को बैंक मैनेजर की हत्या मामले में पत्नी, ससुर और साले को दोषी ठहराया है. इस मामले में बुधवार को सजा सुनाई जाएगी.

वादी के अधिवक्ता अवधेश शर्मा ने बताया कि बुधवार को इस मामले में फैसला परिवार को न्याय दिलाने वाला होगा. वादी पक्ष ने आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है.


नौ साल पहले हुई थी शादी : पिता केशव देव शर्मा ने बताया कि बेटा सचिन उपाध्याय बैंक में मैनेजर था. उसकी शादी नौ साल पहले बालूगंज निवासी प्रियंका रावत पुत्री ब्रजेश रावत के साथ हुई थी. ब्रजेश रावत आगरा कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं.

उन्होंने बताया कि शादी के बाद बेटे सचिन को आगरा शहर में मकान दिलाया था. उनका आरोप था कि 11 अक्टूबर 2023 को पुत्रवधू और उसके साले ने बेटा सचिन उपाध्याय को प्रताड़ित किया था. उसके साथ मारपीट की थी. जिससे उसके कई जगह चोटें आईं थीं.

उन्होंने बताया कि मेरा बेटा सचिन हमसे बहुत प्यार करता था. पुत्रवधु और उसके परिजन नहीं चाहते थे कि बेटा हमसे बात करे. हमारे पास आए. मैंने अपने छोटे बेटे के लिए पेट्रोल पंप आवंटन के लिए आवेदन किया था. जिससे पुत्रवधु और उसके परिजन भड़क गए. उन्होंने बेटे की जान ले ली.

यह था मामला : बता दें कि 12 अक्टूबर 2023 को ताजगंज थाना पुलिस को बैंक मैनेजर सचिन उपाध्याय के आत्महत्या करने की सूचना मिली थी. पुलिस ने भी इस मामले को शुरुआत में आत्महत्या का मामला माना था, लेकिन बैंक मैनेजर सचिन उपाध्याय के परिजन ने हत्या का आरोप लगाया था.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि बैंक मैनेजर सचिन की मौत प्राकृतिक या आत्महत्या नहीं, बल्कि उसकी हत्या की गई थी. जिस पर ताजगंज थाना पुलिस ने जांच की. जिसमें परिजन की तहरीर पर बैंक मैनेजर सचिन की पत्नी प्रियंका रावत, ससुर बिजेंद्र रावत और साला कृष्णा रावत के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया था. मुकदमें में तीनों पर आरोप था कि पहले सचिन उपाध्याय की घर में ही बेरहमी से पिटाई की गई, फिर उसकी हत्या की थी.

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