
HDFC Bank: शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक पर बड़ी कार्रवाई की. आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 6(2) और धारा 8 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इस बारे में केंद्रीय बैंक ने एक बयान भी जारी किया है.
एचडीएफसी बैंक पर 10 करोड़ का जुर्माना (HDFC Bank fined 10 crores)
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्राइवेट सेक्टर के देश के सबसे बड़े बैंक HDFC Bank पर कड़ी कार्रवाई की है. केंद्रीय बैंक ने एचडीएफसी पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. RBI की ओर से 28 मई को जारी एक ऑर्डर में कहा गया है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 6 (2) और सेक्शन आठ के प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर प्राइवेट सेक्टर के इस बैंक पर जुर्माना लगाया गया है.
Reserve Bank of India imposes a penalty of Rs 10 crores on HDFC Bank Limited for contravention of provisions of section 6(2) and section 8 of the Banking Regulation Act, 1949 (the Act). This action is based on deficiencies in regulatory compliance. pic.twitter.com/xJv5imltWM
— ANI (@ANI) May 28, 2021
व्हीसल ब्लोअर का है मामला (Case of whistle blower)
भारतीय रिजर्व बैंक ने पाया है कि देश का सबसे बड़ा निजी बैंक ऑटो लोन से संबधित नियमों का पालन नहीं कर रहा है. इसलिए ये कार्रवाई की गई. दरअसल जब एक ऑटो लोन के ग्राहक के मामले की जांच की गई तो थर्ड पार्टी की तरफ से ये पाया गया कि एचडीएफसी बैंक ने नियमों का उल्लंघन किया है. इससे पहले आरबीआई ने बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे कारण बताने को कहा था. नोटिस में पूछा गया था कि अधिनियम / निर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए?