
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आवारा और हमलावर कुत्तों को लेकर कड़ा आदेश जारी किया है। अब किसी व्यक्ति को काटने वाले कुत्तों को कैद और उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया गया है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने आदेश जारी करते हुए साफ कहा है कि आवारा कुत्तों के व्यवहार की निगरानी स्थानीय निकाय स्तर पर होगी और हमलावर कुत्तों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।
पहली बार काटने पर 10 दिन कैद
सरकार के नए नियम के अनुसार, अगर कोई आवारा कुत्ता पहली बार किसी व्यक्ति को काटता है तो उसे 10 दिन के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर में कैद किया जाएगा। इस दौरान उसकी निगरानी, इलाज और व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा।
दोबारा काटने पर आजीवन कैद
अगर रिहाई के बाद भी कुत्ते का व्यवहार आक्रामक रहता है और वह बिना उकसाए किसी व्यक्ति को फिर काटता है तो उसे आजीवन कैद की सजा मिलेगी। ऐसे मामलों की जांच तीन सदस्यीय समिति करेगी, जिसमें पशुधन अधिकारी, स्थानीय निकाय का प्रतिनिधि और एसपीसीए (सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स) का सदस्य शामिल होगा।
माइक्रोचिप से होगी निगरानी
एबीसी सेंटर से बाहर निकालने से पहले हर कुत्ते को माइक्रोचिप लगाई जाएगी, ताकि उसके व्यवहार और गतिविधियों की निगरानी की जा सके। साथ ही, उसका पूरा विवरण रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा और स्वास्थ्य की वीडियो मॉनिटरिंग भी की जाएगी।
बढ़ते हमलों से सरकार सख्त
प्रयागराज, लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद सहित कई जिलों में आवारा कुत्तों के हमले बढ़ने से आम जनता परेशान थी। कहीं लोग घायल हुए तो कई मामलों में मौत तक हुई। लगातार बढ़ती घटनाओं के बाद ही सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है।
पशु अधिकार संगठन की नजर
फिलहाल इस फैसले से जहां लोगों को आवारा कुत्तों के हमलों से निजात मिलने की उम्मीद है, वहीं पशु अधिकार संगठनों की प्रतिक्रिया का भी इंतजार है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डॉग लवर्स ने आवारा कुत्तों पर नियंत्रण को लेकर कड़ा विरोध जताया था।