ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28 प्रतिशत जीएसटी

-संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित, 1 अक्टूबर से लागू होगा; अभी इस पर 18 प्रतिशत टैक्स


नई दिल्ली(ईएमएस)। लोकसभा से शुक्रवार को को जीएसटी संशोधन विधेयक 2023 पारित हो गया है। यानी अब ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का रास्ता साफ हो गया है। यह अधिनियम 1 अक्टूबर से लागू हो सकता है। 28 प्रतिशत जीएसटी लागू होने के 6 महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।

जीएसटी काउंसिल की 51वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसीनो पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने का अंतिम फैसला किया गया था। इन पर अब तक 18 प्रतिशत टैक्स लगता था। सरकार ने गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को एक जैसा माना। वहीं कैंसर की दवा डिनुटूक्सिमैब के इम्पोर्ट पर लगने वाले जीएसटी को भी हटाने की मंजूरी दी थी। सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों के बिल पर लगने वाले जीएसटी को कम करने की सिफारिश को भी मंजूरी मिली थी। अब इनमें 18 प्रतिशत के बजाय 5 प्रतिशत त्रस्ञ्ज लगेगा। रेयर डिजीज में इस्तेमाल होने वाले फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज पर अब जीएसटी नहीं लगाने का फैसला लिया।

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