
मेरठ। अल फहीम मीटेक्स फैक्ट्री के ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। 26 अप्रैल तक ध्वस्तीकरण पर कोर्ट ने रोक लगायी है। अदालत इस मामले की सुनवाई अब 26 अप्रैल को करेंगी। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और परिवार के लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले में सुनवाई टाल दी गई। बेंच ने मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया। इस मामले की सुनवाई 22 अप्रैल को होंगी। गौरतलब है कि मेरठ-हापुड़ रोड पर स्थित गांव अल्लीपुर जिजमाना में बसपा सरकार में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री पर प्रशासन ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में मीट पकड़ा था। दस कर्मचारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि मुकदमे में नामजद हाजी याकूब, उनकी पत्नी और पुत्र हाजी इमरान व हाजी फिरोज फरार हो गए। पूर्व मंत्री व उनके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीमें देशभर में कई स्थानों पर छापामार कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन पुलिस की पकड़ में कोई भी नामजद नहीं आ आया है। प्रशासन ने अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लि. में बिना अनुमति मीट पैकेजिंग और प्रोसेसिंग करने के मामले में फैक्ट्री को ध्वस्त करने की तैयारी कर ली थी। जिसके विरोध में हाजी याकूब हाईकोर्ट चले गए थे। जहां से बुधवार को बड़ी राहत पूर्व मंत्री को मिली है। सूत्रों ने बताया, हाईकोर्ट ने कुरैशी परिवार की मीट फैक्ट्री के ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक लगा दी है। 26 अप्रैल तक ध्वस्तीकरण पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत इस मामले में 26 अप्रैल को सुनवाई करेंगी। अदालत में अगली सुनवाई होने तक मीट फैक्ट्री मेसर्स अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड पर बुलडोजर चलाए जाने पर रोक लगा दी है। याकूब कुरैशी और परिवार के लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले में सुनवाई टल गई है। सुनवाई करने वाले जज ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया, इसी कारण सुनवाई टल गई। बेंच ने मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया है। चीफ जस्टिस द्वारा नामित नई बेंच इस मामले की सुनवाई करेंगी। अब इस मामले में 22 अप्रैल को सुनवाई होगी।